Media24Media.com: दिल्ली-NCR में दुष्कर्म की हालिया घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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दिल्ली-NCR में दुष्कर्म की हालिया घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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नई दिल्ली- दिल्ली और NCR में हाल में सामने आई दुष्कर्म एवं यौन हिंसा की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इन घटनाओं को लेकर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल उठाए।

किन घटनाओं का उल्लेख हुआ?

सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली-NCR में हाल की कई घटनाओं का संदर्भ आया। इनमें दिल्ली के एक पार्क में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और दिल्ली में चलती स्लीपर बस में नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न का मामला शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून-प्रवर्तन व्यवस्था की विफलता को उजागर करती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि केवल एकजुटता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करना जरूरी है।

अदालत ने सार्वजनिक स्थानों—जैसे पार्क और बसों—की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने रोशनी की कमी, निगरानी की कमजोर व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं की कमी को सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़कर देखा।

Nirbhaya मामले का भी संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने इन हालिया घटनाओं की तुलना 2012 के निर्भया मामले की परिस्थितियों से करते हुए कहा कि इससे उस घटना की याद आती है। हालांकि, अदालत की मौजूदा कार्यवाही का केंद्र दिल्ली-NCR में सार्वजनिक सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े वर्तमान मुद्दे हैं।

अब आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। इससे आगे अदालत संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, कानून-प्रवर्तन और जवाबदेही से जुड़े पहलुओं पर जवाब मांग सकती है।

महत्वपूर्ण: यह मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। संबंधित घटनाओं में लगाए गए आरोपों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।


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