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दो सरपंचों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी, एक सचिव भी निलंबित


महासमुंद के पिथौरा जनपद पंचायत के धनोरा ग्राम पंचायत की सरपंच लक्ष्मी पटेल और सानटेमरी ग्राम पंचायत की सरपंच रंभा यादव पर मनरेगा कार्यों में रूचि न लेना, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए जाने वाले कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृत नहीं कराने जैसे कई कामों के कारण दोनों सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत की गई है।





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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रवि मित्तल ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा को पत्र लिखकर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है।





भंवरचुवा ग्राम पंचायत का सचिव निलंबित





जनपद पंचायत बसना के भंवरचुवा ग्राम पंचायत के सचिव कपूरचंद ताण्डी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रवि मित्तल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है।





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तांडी को शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतनें और जनपद पंचायतों के बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहना जैसे अन्य शासकीय कार्यों को शुरू न करना और आदेश, निर्देश की अव्हेलना के कारण निलंबित किया है।





निलंबन का आदेश जारी





सचिव को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1999 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी निलंबन अवधि में कपूरचंद तांडी का मुख्यालय जिला पंचायत महासमुंद निर्धारित किया गया है। इस निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी।





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बता दें कि हाल ही में 2 पटवारियों का पैसे की लेनदेन की मांग करते हुए एक वीडियो वायरल (Patwari Suspended Corruption charges) हुआ था। जिस पर कार्रवाई करते हुए रायपुर SDM ने डंगनिया के पटवारी विजय कुमार साहू और भाटागांव के पटवारी भाईलाल अनंत को निलंबित कर दिया था। दोनों को जमीन नामांतरण और राजस्व दस्तावेज को ऑनलाइन करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।


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