Media24Media.com: सचिव निलंबित

Responsive Ad Slot


 

Showing posts with label सचिव निलंबित. Show all posts
Showing posts with label सचिव निलंबित. Show all posts

मध्यान्ह भोजन में लापरवाही पर स्कूल प्रभारी को नोटिस, भफौली के सचिव निलंबित

No comments Document Thumbnail

लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक के कुमार ने गुरुवार को अंबिकापुर विकासखंड के खाला प्राइमरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई। साथ ही स्कूल में रखा हुआ चावल भी गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया। इस पर स्कूल प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 


संयुक्त संचालक ने प्रधान पाठक को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में गुणवत्तापूर्ण मध्याह भोजन नहीं पाए जाने पर निलंबन की चेतावनी दी। उन्होंने मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह को कार्यक्रम संचालन से अलग करने को कहा है। साथ ही बरती गई लापरवाही को लेकर राशि की वसूली के लिए अंबिकापुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। उन्होंने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन में कोई उदासीनता नहीं बरतने संबंधी पत्र जारी किया है।

भफौली ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित

मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने अंबिकापुर जनपद के भफौली ग्राम पंचायत के सचिव को वित्तीय अनियमितता और पंचायत के अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश के मुताबिक भफौली के सचिव ललित सिंह के खिलाफ अंबिकापुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितता पाया गया, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम के विपरीत है। इसके फलस्वरूप सचिव ललित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त

विभागीय जांच करते हुए उप संचालक पंचायत विभागीय जांचकर्ता अधिकारी और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में ललित सिंह का अंबिकापुर जनपद पंचायत मुख्यालय में नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक 

सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने चिताबहार की जमीन को अवैध प्लाटिंग की आशंका के मद्देनजर जांच की कार्रवाई पूरी होते और आगामी आदेश तक खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि चिताबहार के निजी भूस्वामी किशोर कुमार मनवानी और संतोष बिहाड़े और योगेश नामदेव द्वारा जमीन में बाउंड्री बनाकर चूने से निशान लगाते हुए भूमि को छोटे-छोटे कई टुकड़ों में विभक्त करते हुए क्रय-विक्रय किया जाना संभावित है। खातेदारों के इस कृत्य प्रश्नाधीन भूमि के अवैध रूप से प्लाटिंग किया जाना प्रतीत होता है। इस भूमि के संबंध में जांच भी शुरू कर दी गई है।

दो सरपंचों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी, एक सचिव भी निलंबित

No comments Document Thumbnail

महासमुंद के पिथौरा जनपद पंचायत के धनोरा ग्राम पंचायत की सरपंच लक्ष्मी पटेल और सानटेमरी ग्राम पंचायत की सरपंच रंभा यादव पर मनरेगा कार्यों में रूचि न लेना, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए जाने वाले कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृत नहीं कराने जैसे कई कामों के कारण दोनों सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत की गई है।





यह भी पढ़ें:- वेलेंटाइन वीक मनाने प्रेमी पहुंचा शादीशुदा प्रेमिका के घर, पति ने दोनों को उतारा मौत के घाट





मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रवि मित्तल ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा को पत्र लिखकर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है।





भंवरचुवा ग्राम पंचायत का सचिव निलंबित





जनपद पंचायत बसना के भंवरचुवा ग्राम पंचायत के सचिव कपूरचंद ताण्डी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रवि मित्तल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है।





यह भी पढ़ें:- Update- वैलेंटाइन वीक में एकतरफा प्यार का दर्दनाक अंजाम, बीएड की छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या





तांडी को शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतनें और जनपद पंचायतों के बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहना जैसे अन्य शासकीय कार्यों को शुरू न करना और आदेश, निर्देश की अव्हेलना के कारण निलंबित किया है।





निलंबन का आदेश जारी





सचिव को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1999 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी निलंबन अवधि में कपूरचंद तांडी का मुख्यालय जिला पंचायत महासमुंद निर्धारित किया गया है। इस निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी।





यह भी पढ़ें:- वायरल वीडियो के बाद SDM ने की कार्रवाई, पैसों की मांग करने वाले दोनों पटवारी निलंबित





बता दें कि हाल ही में 2 पटवारियों का पैसे की लेनदेन की मांग करते हुए एक वीडियो वायरल (Patwari Suspended Corruption charges) हुआ था। जिस पर कार्रवाई करते हुए रायपुर SDM ने डंगनिया के पटवारी विजय कुमार साहू और भाटागांव के पटवारी भाईलाल अनंत को निलंबित कर दिया था। दोनों को जमीन नामांतरण और राजस्व दस्तावेज को ऑनलाइन करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।


Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.