जांजगीर-चांपा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर नगर पंचायत जैजैपुर के वार्ड क्रमांक- 3, तहसील बंहनीडीह के पोड़ीशंकर के वार्ड क्रमांक- 15 और तहसील बलौदा के ग्राम खारी के वार्ड क्रमांक -09 के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सहित अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर अलग से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित SDM को दी गई है।
PWD के कार्यपालन अभियंता को सौंपा गया दायित्व
स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने और गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षकऔर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सिर्फ एक प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था के लिए PWD के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है।
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स्वास्थ्य विभाग के SOP के मुताबिक PPE कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सैनिटाइज के लिए नगर पंचायत जैजैपुर, जनपद पंचायत बम्हनीडीह और जनपद पंचायत बलौदा के सीएमओ को दायित्व सौंपा गया है।
बंगलापारा वार्ड माइक्रो कंटेनमेंट घोषित
नारायणपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। इसमें बंगलापारा वार्ड में 1 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलाव को देखते हुए बंगलापारा के पूर्व दिशा दिनेश नेताम के घर तक, पश्चिम दिशा मेनोनाइट चर्च के किनारे वाली दिवाल तक, उत्तर दिशा सहकारी लेंपस से शांति नगर जाने वाली सड़क तक दक्षिण दिशा पक्की सड़क तक तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित
इन चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, हाट-बाजार और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस,कॉन्टेक्ट ट्रैसिंग और सैंपल जांच की कार्रवाई की जाएगी।