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छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही पाबंदियां, कोडाभाट और गोविंदपुर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

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कांकेर के आमापारा, माहुरबंदपारा, अलबेलापारा, कोडाभाट और गोविंदपुर में एक-एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संक्रमितों के घर को चिन्हित करते हुए क्षेत्र को कलेक्टर चन्दन कुमार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए सिर्फ एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे। 

प्रभारी अधिकारी घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित कराएंगे। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन और सामूहिक गतिविधि पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कंटेनमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श या अनुमति से इंसीडेंट कमांडर द्वारा पास जारी किया जाएगा। 

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच की कार्रवाई की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सतत निगरानी करने के बाद संक्रमण की रोकथाम का आंकलन कर संक्रमण के शून्य रहने पर क्षेत्र से कंटेनमेंट हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित करने के लिए कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा आदेशित किया गया है। 

इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी

माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। कानून, पुलिस व्यवस्था के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी, कांकेर पुलिस को दायित्व सौंपा गया है। सिर्फ एक प्रवेश, निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपे गए हैं। इसी प्रकार माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत , एसओपी के मुताबिक घरों का एक्टिव सर्विलांस, दवा, मास्क, PPE किट और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी और माइक्रो कंटेनमेंट जोन  में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार कांकेर को दायित्व सौंपे गए हैं।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए कांकेर जिले में 20 जनवरी यानी गुरुवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न कराया जाएगा। मतदान दिवस को श्रमिकों और कर्मचारियों को मतदान करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, इन जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू

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बीजापुर में कोरोना जांच के दौरान एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद वार्ड क्रमांक 14 सेंट थॉमस चर्च के पास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 13 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक कुल 14 दिन की अवधि तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में 30 मीटर में चर्च स्थित है। दक्षिण दिशा जंगल, पूर्व दिशा में खाली जमीन और पश्चिम दिशा में सेंट थॉमस हॉस्टल है। 

कंटेनमेंट जोन में आगामी 14 दिन तक इस अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी। कंटेटमेंट जोन अंतर्गत सभी तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में निगरानी के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी और निर्देशानुसार सैंपल जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश

प्रभारी अधिकारियों को कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार और निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग सैनिटाइजिंग, कार्य स्थल में एक्टिव सर्विलांस,  बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्क पीपीई किट उपलब्ध कराने, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कानून पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने और गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 

नगर पालिका का जीडी कॉलोनी क्षेत्र कंटेंटमेंट जोन घोषित

कोरोना जांच के दौरान पॉजिटिव मरीज मिलने पर बीजापुर के जीडी कॉलोनी क्षेत्र को 14 दिन की अवधि तक के लिए कंटेटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में क्वार्टर-एच-9 है। दक्षिण दिशा क्वार्टर-एच-3 है। पूर्व दिशा में सीसी सड़क और पश्चिम दिशा में क्वार्टर एच-टाइप स्माल है। कंटेनमेंट जोन में आगामी 14 दिन तक इस अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी।

पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने का क्षेत्र कंटेंटमेंट जोन घोषित

बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने मॉझीपारा क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में पक्की सड़क है। दक्षिण दिशा में जंगल है। पूर्व दिशा में सरिता का मकान और पश्चिम दिशा में जंगल है। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी।

वार्ड क्रमांक 14 का क्षेत्र माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित 

बीजापुर में कोरोना जांच के दौरान एक पॉजिटिव मरीज मिलने पर अटल आवास शालिनी दुकान के पास वार्ड क्रमांक 14 क्षेत्र को 14 दिन की अवधि तक के लिए माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा के अंर्तगत उत्तर दिशा में निर्माणाधीन पक्का मकान है। दक्षिण दिशा निर्माणाधीन पक्का मकान है। पूर्व दिशा में दिलदेव का मकान और पश्चिम दिशा में सीसी सड़क है। 

डारापारा कीर्ती भवन के पास का क्षेत्र माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित 

कोरोना जांच के दौरान पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद डारापारा कीर्ती भवन के पास के क्षेत्र को 14 दिनों तक के लिए माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में निर्माणाधीन मकान है। दक्षिण दिशा सुभाष चंद्र कुड़ियम का मकान है। पूर्व दिशा में खाली जमीन और पश्चिम दिशा में गली सीसी सड़क है। इस अवधि में प्रभारी अधिकारी घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करेंगे।

राऊतपारा दुर्गा मंदिर के पास का क्षेत्र कंटेंटमेंट जोन घोषित

वहीं पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बीजापुर के राऊतपारा दुर्गा मंदिर के पास के क्षेत्र को माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में सैयदवान का मकान है। दक्षिण दिशा संतोष राम का मकान है। पूर्व दिशा में पापैया का मकान और पश्चिम दिशा में आंगनबाड़ी केंद्र भवन है। कंटेटमेंट जोन में निगरानी के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी।   

सूरजपुर जिले में लगा नाइट कर्फ्यू 

सूरजपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण जिले में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला सूरजपुर क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस का संक्रमण दर 04 प्रतिशत से ज्यादा पाए जाने के कारण सूरजपुर में प्रतिबंध लगाया गया है।  जिला क्षेत्रांतर्गत रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगा। 

पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित

सूरजपुर के सभी शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थान, जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं को आगामी आदेश तक बंद करने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति होगी। स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगे। जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।

होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य 

सभी  स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर 15-18 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन काम के लिए  स्कूल परिसर में कोविड गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा। सभी सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल और अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों के संचालक नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। 

आदेश के उल्लंघन  कई कड़ी  कार्रवाई 

रिपोर्ट पॉजिटिव होने और होम आइसोलेशन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी आदेश की बाकी कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कई धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ला और ब्लॉक मुख्यालयों में लगा नाइट कर्फ्यू

कोरोना के ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार को देखते हुए बलरामपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार जिला और विकासखंड मुख्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़ और कुसमी में नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 

वहीं इस अवधि में थोक माल, वेयरहाउस,कार्गो, फल-सब्जी लोडिंग-अनलोडिंग का काम, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। साथ ही जिला और ब्लॉक मुख्यालय के सभी सप्ताहिक बाजारों में अति आवश्यक वस्तु जैसे फल-सब्जी, दूध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दुकान का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। कोविड नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तिहाई उपस्थिति के साथ मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न अधिनियमों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में पाबंदियों का दौर जारी, 16 से ज्यादा इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित

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गरियाबंद और छुरा तहसील में बीते दिनों पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र के चौहद्दी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद गरियाबंद के वार्ड नंबर 01, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 15 और छुरा तहसील के मड़ेली के वार्ड नंबर 08 और नगर पंचायत छुरा के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 15 में कोरोना मरीज मिलने के बाद चौहद्दी को कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। 

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के चिन्हिंत क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। खंड चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, PPE कीट उपलब्ध कराने और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए दायित्व सौंपा गया है। 

स्थानीय अमलों की लगाई जाएगी ड्यूटी 

पुलिस विभाग के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दुकानें बंद करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया है। संबंधित क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है और संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) को संबंधित क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रभार, इंसीडेंट कमांडर का दायित्व सौंपा गया है। सभी अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इन कार्यों के लिए अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

नारायणपुर के इलाके हुए कंटेनमेंट जोन घोषित 

नारायणपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें नगर पालिका अंतर्गत नयापारा में 5 व्यक्ति, बंगलापरा में 4 व्यक्ति, डीएनके (दिनदयाल कॉलोनी) में 2 व्यक्ति और करलखा में 1 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण नयापारा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही कई इलाकों को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

मरकाटोला माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित 

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में कांकेर नगरपालिका के राजापारा, बरदेभाटा, अलबेलापारा, भंडारीपारा, माहुरबंदपारा और ग्राम मरकाटोला में 01-01 व्यक्ति के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण संक्रमित के घर को चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित क्षेत्र को कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कांकेर तहसीलदार  को दायित्व सौंपे गए हैं।

प्रेमनगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित 

कोयलीबेड़ा अंतर्गत तहसील पखांजूर के प्रेमनगर में 01 व्यक्ति के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण संक्रमित के घर को चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित क्षेत्र को कलेक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पखांजूर तहसीलदार को दायित्व सौंपे गए हैं।

नरहरपुर और चवांड़ माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

नरहरपुर के अंतर्गत नगर पंचायत  नरहरपुर के वार्ड क्रमांक-07 और ग्राम चवांड़ में 01-01 व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के कारण संक्रमित के घर को चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित क्षेत्र को कलेक्टर ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नरहरपुर तहसीलदार को दायित्व सौंपे गए हैं।

भानुप्रतापपुर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित 

भानुप्रतापपुर अंतर्गत नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के वार्ड क्रमांक-14 में 01 व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के कारण उनके घर को चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए  भानुप्रतापपुर तहसीलदार को दायित्व सौंपे गए हैं।

दुर्गूकांदल माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

दुर्गूकांदल अंतर्गत एड़गुड़ में 01 व्यक्ति के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण संक्रमित के घर को चिन्हांकित करते हुए 100 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार दुर्गूकोंदल को दायित्व सौंपे गए हैं। चारामा अंतर्गत नगर पंचायत चारामा के वार्ड क्रमांक-11, ग्राम पंचायत माहुद और ग्राम पंचायत रतेसरा  (सेंट अल्फोंसा गर्ल्स हॉस्टल) में 01-01 व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के कारण उनके घरों को चिन्हांकित करते हुए क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार चारामा को दायित्व सौंपे गए हैं।

भोड़िया और केंवटी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित 

 भानुप्रतापपुर अंतर्गत भोड़िया और  केंवटी में संक्रमित पाए जाने के कारण संक्रमित के घरों को चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार भानुप्रतापपुर को दायित्व सौंपे गए हैं। अंतागढ़ अंतर्गत नगर पंचायत अंतागढ़ के वार्ड क्रमांक-7,6,8 में 01-01 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण उनके घरों को चिन्हांकित करते हुए क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार अंतागढ़ को सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, कलेक्टर ने 4 वार्ड को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, कई जिलों में धारा 144 लागू

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जांजगीर-चांपा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर नगर पालिका जांजगीर नैला के वार्ड क्रमांक 4, अकलतरा तहसील के ग्राम नरियारा के वार्ड क्रमांक- 11 और ग्राम   तरौद  के  वार्ड के वार्ड क्रमांक 12 के चिन्हांकित  क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति-अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णत लॉकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णत बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर अलग से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित तहसीलदार को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच की व्यवस्था की जाएगी।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने और गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सिर्फ एक प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था के लिए PWD के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के SOP मुताबिक PPE कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है।

जिले में धारा 144  लागू

वहीं  कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरिया कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिला कोरिया राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, जुलूस, सार्वजनिक समारोह, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और खेलकूद से संबंधित वृहद् आयोजन-जनसमुदाय के स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिले के अंतर्गत सभी मॉल, होल सेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल और अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा।

सिनेमाघर अगले आदेश तक बंद

इधर, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव जिले में कलेक्टर ने भी धारा 144 लागू कर दिया है। इसके साथ ही गरियाबंद जिले में कलेक्टर निलेशक्षीर सागर और दुर्ग कलेक्टर ने भी धारा 144 लागू कर दिया है।  बलौदाबाजार जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में जिले के कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी कर दिया है। रायगढ़ और बिलासपुर कलेक्टर ने भी  धारा 144 को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग कार्य किया जाता है। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी पुस्तकालय, जिम, पूल, सिनेमाघर अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

ऑनलाइन क्लासेस रहेगी जारी 

बता दें कि कोरोना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते राजधानी रायपुर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। छात्रों का स्कूल में आना प्रतिबंधित रहेगा शिक्षक स्कूल आएंगे, लेकिन छात्रों पर पाबंदी रहेगी। पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। इसे लेकर रायपुर डीईओ ए.एन. बंजारा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार को बंद कर दिया गया है। ऐसे में सभी ऑफलाइन कक्षाए बंद रहेंगी। जबकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, रायपुर कलेक्टर ने इन 5 इलाकों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

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छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एकाएक बढ़ने लगे हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर राजधानी से 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने राजधानी के 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक मोवा का मितान विहार, दलदल सिवनी में ग्रीन आर्चिड, चौबे कॉलोनी के महाराष्ट्र मंडल, आमासिवनी का सफायर ग्रीन को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन कंटेनमेंट जोन के सभी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं रायगढ़ जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कुछ लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट को बंद कर दिया गया है।

106 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव

बता दें कि प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 106 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में 36 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में 23 हजार 767 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 106 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 

एक्टिव मरीजों की संख्या 463

सबसे ज्यादा 40 मरीजों की पुष्टि रायगढ़ जिले में हुई है। वहीं राजधानी रायपुर में 12 नए मरीज मिले हैं।कोरोना के 106 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 लाख 07 हजार 847 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9 लाख 93 हजार 784 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 463 हो गई है, जिनका इलाज अभी जारी है।  

कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर

  • छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 106 नए मरीजों की पहचान
  • छत्तीसगढ़ में अब तक 10 लाख 07 हजार 847 संक्रमित
  • छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 36 मरीज स्वस्थ
  • छत्तीसगढ़ में अब तक 9 लाख 93 हजार 784 मरीज स्वस्थ
  • छत्तीसगढ़ में 463 एक्टिव केस
  • छत्तीसगढ़ में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं
  • छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से 13 हजार 600 मरीजों की मौत

जिलेवार कोरोना के आंकड़े

  • रायगढ़- 40
  • बिलासपुर- 17
  • जांजगीर-चांपा- 13
  • रायपुर- 12
  • दुर्ग- 03
  • राजनांदगांव- 05
  • बालोद- 01
  • कोरबा- 03
  • कवर्धा- 02
  • धमतरी- 02
  • सूरजपुर- 04
  • जशपुर- 01
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सावधान: फाफाडीह,आमानाका, खमतराई, बसंत विहार कॉलोनी कंटेनमेंट जोन घोषित, प्रदेश में फिर बढ़ रहे केस

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रायपुर कलेक्टर ने कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 02 के अंतर्गत रमन मंदिर वार्ड मार्ग, फाफाडीह (थाना गंज) में 02 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में खंडहर खाली प्लाट तक, पश्चिम में बंद है, उत्तर में बतरा निवास तक और दक्षिण में एल.सी दुलानी के मकान तक निर्धारित की गई है। 


कलेक्टर ने नगर पालिक निगम के अंतर्गत मेडीहेल्थ अस्पताल, कुकुरबेड़ा (थाना सरस्वती नगर) में 02 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में प्राईवेट बिल्डिंग तक, पश्चिम और उत्तर में रोड और दक्षिण में प्राईवेट बिल्डिग तक निर्धारित की गई है। 

इन क्षेत्रों को भी घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन

नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 01 के अंतर्गत बाजार, खमतराई (थाना खमतराई) क्षेत्र को भी  कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस जोन की परिसीमाएं पूर्व में भोलाराम का मकान तक, पश्चिम और दक्षिण में खाली प्लाट है, उत्तर में अशोक पटेल का मकान तक निर्धारित की गई है।  रायपुर के जोन क्रमांक 08 के अंतर्गत उदया सोसायटी, सेक्टर-1, टाटीबंध गार्डन के पास (थाना आमानाका) को भी  कंटेनमेंट जोन  घोषित किया गया है।  कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में जयसन जोय का मकान तक, पश्चिम में बरगेश का मकान, उत्तर में रौनक चन्द्राकर का मकान तक और दक्षिण में आर.एस. नायर के मकान तक निर्धारित की गई है।  

अधिकारियों को सौंपी गई  जिम्मेदारी 

रायपुर के जोन क्रमांक 01 के बसंत विहार कॉलोनी, खमतराई (थाना खमतराई) को  कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में खाली मैदान तक, पश्चिम में और दक्षिण में खाली प्लाट, उत्तर में बसंत अग्रवाल का तेल कंपनी तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

छत्तीसगढ़ में 236 नए मरीजों की पहचान

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ में फिर बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में मरीज मिल रहे हैं। इसी बीच सोमवार को प्रदेश में 236 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें अकेले बलौदाबाजार जिले से 87 मरीज शामिल है। दूसरी ओर 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि बीते 24 घंटे में 234 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सोमवार को मिले 236 नए मरीजों के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 लाख 2 हजार 458 हो गई है। अब तक 9 लाख 87 हजार 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 13 हजार 528 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1 हजार 918 हो गई है।

जिलेवार आंकड़े

सोमवार को दुर्ग में 11, राजनांदगांव में 01, बालोद में 03, बेमेतरा में 00, कवर्धा में 00, रायपुर में 17, धमतरी में 07, बलौदाबाजार में 87, महासमुंद में 01, गरियाबंद में 01, बिलासपुर में 06, रायगढ़ में 04, कोरबा में 24, जांजगीर-चांपा में 04, मुंगेली में 00, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 02, सरगुजा में 01, कोरिया में 03, सूरजपुर में 00, बलरामपुर में 01, जशपुर में 06, बस्तर में 08, कोंडागांव में 03, दंतेवाड़ा में 05, सुकमा में 09, कांकेर में 14, नारायणपुर में 02, बीजापुर में 16 मरीजों की पुष्टि हुई है। 

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