Media24Media.com: छत्तीसगढ़ में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, कलेक्टर ने 4 वार्ड को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, कई जिलों में धारा 144 लागू

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छत्तीसगढ़ में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, कलेक्टर ने 4 वार्ड को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, कई जिलों में धारा 144 लागू

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जांजगीर-चांपा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर नगर पालिका जांजगीर नैला के वार्ड क्रमांक 4, अकलतरा तहसील के ग्राम नरियारा के वार्ड क्रमांक- 11 और ग्राम   तरौद  के  वार्ड के वार्ड क्रमांक 12 के चिन्हांकित  क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति-अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णत लॉकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णत बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर अलग से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित तहसीलदार को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच की व्यवस्था की जाएगी।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने और गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सिर्फ एक प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था के लिए PWD के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के SOP मुताबिक PPE कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है।

जिले में धारा 144  लागू

वहीं  कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरिया कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिला कोरिया राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, जुलूस, सार्वजनिक समारोह, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और खेलकूद से संबंधित वृहद् आयोजन-जनसमुदाय के स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिले के अंतर्गत सभी मॉल, होल सेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल और अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा।

सिनेमाघर अगले आदेश तक बंद

इधर, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव जिले में कलेक्टर ने भी धारा 144 लागू कर दिया है। इसके साथ ही गरियाबंद जिले में कलेक्टर निलेशक्षीर सागर और दुर्ग कलेक्टर ने भी धारा 144 लागू कर दिया है।  बलौदाबाजार जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में जिले के कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी कर दिया है। रायगढ़ और बिलासपुर कलेक्टर ने भी  धारा 144 को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग कार्य किया जाता है। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी पुस्तकालय, जिम, पूल, सिनेमाघर अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

ऑनलाइन क्लासेस रहेगी जारी 

बता दें कि कोरोना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते राजधानी रायपुर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। छात्रों का स्कूल में आना प्रतिबंधित रहेगा शिक्षक स्कूल आएंगे, लेकिन छात्रों पर पाबंदी रहेगी। पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। इसे लेकर रायपुर डीईओ ए.एन. बंजारा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार को बंद कर दिया गया है। ऐसे में सभी ऑफलाइन कक्षाए बंद रहेंगी। जबकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी।

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