Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, इन जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू

बीजापुर में कोरोना जांच के दौरान एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद वार्ड क्रमांक 14 सेंट थॉमस चर्च के पास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 13 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक कुल 14 दिन की अवधि तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में 30 मीटर में चर्च स्थित है। दक्षिण दिशा जंगल, पूर्व दिशा में खाली जमीन और पश्चिम दिशा में सेंट थॉमस हॉस्टल है। 

कंटेनमेंट जोन में आगामी 14 दिन तक इस अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी। कंटेटमेंट जोन अंतर्गत सभी तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में निगरानी के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी और निर्देशानुसार सैंपल जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश

प्रभारी अधिकारियों को कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार और निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग सैनिटाइजिंग, कार्य स्थल में एक्टिव सर्विलांस,  बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्क पीपीई किट उपलब्ध कराने, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कानून पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने और गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 

नगर पालिका का जीडी कॉलोनी क्षेत्र कंटेंटमेंट जोन घोषित

कोरोना जांच के दौरान पॉजिटिव मरीज मिलने पर बीजापुर के जीडी कॉलोनी क्षेत्र को 14 दिन की अवधि तक के लिए कंटेटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में क्वार्टर-एच-9 है। दक्षिण दिशा क्वार्टर-एच-3 है। पूर्व दिशा में सीसी सड़क और पश्चिम दिशा में क्वार्टर एच-टाइप स्माल है। कंटेनमेंट जोन में आगामी 14 दिन तक इस अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी।

पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने का क्षेत्र कंटेंटमेंट जोन घोषित

बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने मॉझीपारा क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में पक्की सड़क है। दक्षिण दिशा में जंगल है। पूर्व दिशा में सरिता का मकान और पश्चिम दिशा में जंगल है। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी।

वार्ड क्रमांक 14 का क्षेत्र माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित 

बीजापुर में कोरोना जांच के दौरान एक पॉजिटिव मरीज मिलने पर अटल आवास शालिनी दुकान के पास वार्ड क्रमांक 14 क्षेत्र को 14 दिन की अवधि तक के लिए माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा के अंर्तगत उत्तर दिशा में निर्माणाधीन पक्का मकान है। दक्षिण दिशा निर्माणाधीन पक्का मकान है। पूर्व दिशा में दिलदेव का मकान और पश्चिम दिशा में सीसी सड़क है। 

डारापारा कीर्ती भवन के पास का क्षेत्र माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित 

कोरोना जांच के दौरान पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद डारापारा कीर्ती भवन के पास के क्षेत्र को 14 दिनों तक के लिए माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में निर्माणाधीन मकान है। दक्षिण दिशा सुभाष चंद्र कुड़ियम का मकान है। पूर्व दिशा में खाली जमीन और पश्चिम दिशा में गली सीसी सड़क है। इस अवधि में प्रभारी अधिकारी घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करेंगे।

राऊतपारा दुर्गा मंदिर के पास का क्षेत्र कंटेंटमेंट जोन घोषित

वहीं पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बीजापुर के राऊतपारा दुर्गा मंदिर के पास के क्षेत्र को माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अंर्तगत उत्तर दिशा में सैयदवान का मकान है। दक्षिण दिशा संतोष राम का मकान है। पूर्व दिशा में पापैया का मकान और पश्चिम दिशा में आंगनबाड़ी केंद्र भवन है। कंटेटमेंट जोन में निगरानी के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी।   

सूरजपुर जिले में लगा नाइट कर्फ्यू 

सूरजपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण जिले में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला सूरजपुर क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस का संक्रमण दर 04 प्रतिशत से ज्यादा पाए जाने के कारण सूरजपुर में प्रतिबंध लगाया गया है।  जिला क्षेत्रांतर्गत रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगा। 

पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित

सूरजपुर के सभी शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थान, जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं को आगामी आदेश तक बंद करने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति होगी। स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगे। जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।

होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य 

सभी  स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर 15-18 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन काम के लिए  स्कूल परिसर में कोविड गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा। सभी सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल और अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों के संचालक नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। 

आदेश के उल्लंघन  कई कड़ी  कार्रवाई 

रिपोर्ट पॉजिटिव होने और होम आइसोलेशन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी आदेश की बाकी कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कई धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ला और ब्लॉक मुख्यालयों में लगा नाइट कर्फ्यू

कोरोना के ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार को देखते हुए बलरामपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार जिला और विकासखंड मुख्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़ और कुसमी में नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 

वहीं इस अवधि में थोक माल, वेयरहाउस,कार्गो, फल-सब्जी लोडिंग-अनलोडिंग का काम, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। साथ ही जिला और ब्लॉक मुख्यालय के सभी सप्ताहिक बाजारों में अति आवश्यक वस्तु जैसे फल-सब्जी, दूध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दुकान का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। कोविड नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तिहाई उपस्थिति के साथ मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न अधिनियमों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.