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छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही पाबंदियां, कोडाभाट और गोविंदपुर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

कांकेर के आमापारा, माहुरबंदपारा, अलबेलापारा, कोडाभाट और गोविंदपुर में एक-एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संक्रमितों के घर को चिन्हित करते हुए क्षेत्र को कलेक्टर चन्दन कुमार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए सिर्फ एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे। 

प्रभारी अधिकारी घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित कराएंगे। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन और सामूहिक गतिविधि पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कंटेनमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श या अनुमति से इंसीडेंट कमांडर द्वारा पास जारी किया जाएगा। 

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच की कार्रवाई की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सतत निगरानी करने के बाद संक्रमण की रोकथाम का आंकलन कर संक्रमण के शून्य रहने पर क्षेत्र से कंटेनमेंट हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित करने के लिए कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा आदेशित किया गया है। 

इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी

माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। कानून, पुलिस व्यवस्था के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी, कांकेर पुलिस को दायित्व सौंपा गया है। सिर्फ एक प्रवेश, निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपे गए हैं। इसी प्रकार माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत , एसओपी के मुताबिक घरों का एक्टिव सर्विलांस, दवा, मास्क, PPE किट और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी और माइक्रो कंटेनमेंट जोन  में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार कांकेर को दायित्व सौंपे गए हैं।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए कांकेर जिले में 20 जनवरी यानी गुरुवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न कराया जाएगा। मतदान दिवस को श्रमिकों और कर्मचारियों को मतदान करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

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