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पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल की सजा, जुर्माने का भी प्रावधान

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अंबिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी घोरे के मार्गदर्शन में प्राधिकरण के सचिव अमित जिंदल ने विधि छात्रों को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत उस पर 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

जिंदल ने बताया कि पहले पत्नी के रहते हुए दूसरे पति या पत्नी से विवाह करना हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत शून्य होकर धारा 17 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494, 495 के तहत दंडनीय होगा। द्विविवाह करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के तहत 7 साल तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा। जिंदल ने छात्रों को धारा 493, 498 भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 198, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू अप्राप्तव्य और संरक्षता अधिनियम 1956 की भी विस्तार से जानकारी दी।

बता दें कि कवर्धा जिला कोर्ट की न्यायाधीश नीता यादव ने दूसरी पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सिंघनपुरी थाना क्षेत्र के नरेंद्र साहू को हत्या करने और सबूत छिपाने के अपराध में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद और 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया था। इसी तरह  5 साल सश्रम कारावास और 1000 का जुर्माना लगाया था।

प्रकरण के मुताबिक आरोपी ने  केकती बाई से दूसरी शादी की थी, जिसे वो संरोधी के ईंटा भट्टा झोपड़ी में रखा था। घटना के 20-30 दिन पहले आरोपी ने मृतिका को मायके जाने के नाम पर पैर को टंगिया से काट देने की धमकी दी गई थी। वहीं मायके नहीं जाने दिया था। इसके बाद घटना की रात को दोनों के बीच फिर विवाद हुआ, जिस पर आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही शव को झोपड़ी के पास जमीन में गड़ाकर सबूत छिपाने की कोशिश भी की। सबूत के आधार पर परिस्थिजन्य साक्ष्य की श्रृखंला पूरी पाए जाने पर अभियुक्त को दोषी पाया गया। 

सबूतों में घटना दिनांक को अभियुक्त और मृतिका के बीच लड़ाई झगड़ा होना, झगड़े के तुरंत बाद अभियुक्त द्वारा मृतिका का गला स्कार्फ से घोटना, दूसरे दिन थाने पहुंचकर घटना की स्वेच्छिक सूचना देना, घटना स्थल की पहचान करना, अभियुक्त के बताए स्थल से मृतिका का शव प्राप्त होना और अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक के 20-30 दिन पहले मृतिका को मायके जाने पर टंगिया से काट देने की धमकी देना और मायके न जाने देना शामिल थे। एट्रोसिटी अधिनियम की धाराओं से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। क्योंकि इस अधिनियम के अपराध प्रमाणित नहीं पाए गए।

स्कूल बसों ने नहीं किया परिवहन नियमों का पालन, 7 वाहनों पर की 29 हजार की चालानी कार्रवाई

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प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव 16 जून से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सभी विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों के परिचालन में परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने दिए हैं। कलेक्टर-एसपी के निर्देशानुसार ज़िला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा आज संयुक्त रूप से अमरकंटक मार्ग में स्कूल बसों की जांच की गई। जांच अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बसों के लिए 16 बिन्दुओं पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन के संबंध में जांच की। 

जांच के दौरान स्कूली बच्चों का क्षमता से अधिक परिवहन किए जाने, चालक-परिचालक द्वारा निर्धारित पोशाक धारण, फ़िट्नेस, परमिट नियमों का पालन नहीं करने पर 7 बसों पर 29 हजार 2 सौ रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी श्री विवेक सिंहा ने बताया कि मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल गौरेला की 5 बसों और डीएवी स्कूल सारबहरा की 2 स्कूल वाहनों पर चालानी कर्रवाई की गई। इसके साथ ही वाहनों के अन्य दस्तावेजों की भी जांच की गई। बसों में आने वाले बच्चों की सूची, बसों में बच्चों के बैग रखने के लिए पर्याप्त स्थान, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स जांच की गई। साथ ही उन्हें परिवहन नियमों का समुचित पालन करने के निर्देश दिए गए। 

3 समितियों का पंजीयन निरस्त 

इधर, अंबिकापुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने बताया है कि जिले की 3 सहकारी समितियों के पंजीयन को निरस्त करने की कार्रवाई हो रही है। इनमें सरगुजा शासकीय कर्मचारी बचत सहकारी समिति, प्राथमिक खनिज सहकारी समिति डिगमा और पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण फल सब्जी उत्पादन विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित अंबिकापुर हैं। इसके लिए परिसमापक एच.एस. यादव ने इन समिति के सदस्यों और लेनदारों-देनदारों को सूचित किया है कि वे अगर किसी प्रकार भी प्रकार को लेना-देना शेष है तो वे इस वैधानिक सूचना के प्रकाशन से 2 महीने के अंदर समक्ष साक्ष्य समेत पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह समझा जाएगा की संबंधित समिति से किसी को किसी भी प्रकार को कोई लेना-देना शेष नहीं है। संबंधित समिति का पंजीयन निरस्त करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंबिकापुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का धरना प्रदर्शन खत्म

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अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर गांधी चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन में पूरे प्रदेश के पत्रकार इकट्ठा हुए।  इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी जायज मांगों को रखा, जिसमें पहला मांग पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने कोई लेकर था। दूसरी मांग छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर फर्जी FIR बंद करने के लिए था।

तीसरी मांग फर्जी FIR साजिश के तहत जेल में बंद पत्रकार को निशर्त रिहा करने की है। चौथी मांग पत्रकारों का शोषण बंद करने की है। इन्ही मांगों को लेकर इस आंदोलन का नाम जेल भरो आंदोलन रखा गया था और सभी पत्रकार इस जेल भरो आंदोलन में अपना समर्थन दिए और SP ऑफिस में गिरफ्तारी देने पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी करने में इंकार कर दिया । पुलिस प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रदेश में पत्रकारों पर प्रताड़ना पर संज्ञान लेने और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने प्रदेश सरकार को आदेश देने की बात कही। 

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने भूपेश सरकार को अपना वादा याद दिलाया कि भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकार बनने पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, लेकिन सरकार को 4 साल होने जा रहे लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है यदि भूपेश सरकार इस विधानसभा सत्र के पहले सुरक्षा कानून लाने की बात नही करती है तो आने वाले विधानसभा सत्र के पहले राजधानी में प्रदेश के पत्रकार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

पत्रकारों के धरना स्थल में भाजपा के दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने खुलकर समर्थन किया। नेता आलोक दुबे, पूर्व सांसद कमलभान सिंह, अखिलेश  सोनी, नेता समाजसेवी सीताराम भास्कर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य,जयनाथ केराम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय अध्यक्ष ने भी खुलकर पत्रकारों का समर्थन किया। पत्रकारों की जायज मांगों पर सरकार को चेताया कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है वो सही नहीं है। भाजपा के कद्दावर नेता रामविचार नेताम ने पत्रकारों का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा संसद में भी आवाज उठाएंगे और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी भाजपा के नेता सरकार को घेरने काम करेंगे। 

पत्रकार सुरक्षा कानून होगा लागू!

सांसद ने कहा कि वे प्रश्न करेंगे कि पत्रकार देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इसके बाद भी पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और पत्रकारों को सभी जायज मांगों को सरकार को माननी चाहिए, जिन्होंने अपने घोषणापत्र में वादा किए थे कि हम पत्रकार सुरक्षा लागू करेंगे। उल्टी पत्रकारों का फर्जी FIR कर चौथे स्तम्भ को दबाने का प्रयास कर रही है । आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार ने पर प्रदेश के पत्रकारों पर हुई FIR  की जांच की जाएगी। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू करेगी।

संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार,राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान ने भूपेश बघेल को याद दिलाया की ये वहीं पत्रकार है जिनके बलबूते कांग्रेस ने अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई है। अगर इनकी पत्रकार सुरक्षा कानून की जायज मांग पूरी नही की जाती तो ये ही वो पत्रकार होंगे जिनके चलते आपको सत्ता भी गंवानी पड़ी सकती है , राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के साथ है आने वाले विधानसभा सत्र के पहले राजधानी में होंने वाले धरना में देश के अन्य राज्यो के पत्रकार भी शामिल होंगे।

इन्होंने किया संबोधन

धरना को प्रदेश से आए वरिष्ठ पत्रकार कमलेश स्वर्णकार राजनांदगांव, दीपक साहू कोरबा,राजेश सोनी सूरजपुर, सुशील बखला अम्बिकापुर, प्रवीण निशी मनेंद्रगढ़, रमेश वशिष्ठ बैकुंठपुर, शैलेन्द्र सिंह बलरामपुर, रवि रजक,विनोद नामदेव,नाहिदा कुरैशी, रायपुर,सुधीर तम्बोली ,राजन सोनी सरगुजा,नरेश चौहान सारंगढ, ज्ञानेश तिवारी,गोविन्द तिवारी गरियाबंद समेत अन्य जिलों से आए पत्रकरो ने संबोधित किया और सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को कहा।

मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

अंबिकापुर के धरना और जेल भरो आंदोलन में प्रदेश के तीन सौ से अधिक पत्रकरों ने पहुंचकर समर्थन दिया। आगे होने वाले विधानसभा सत्र के पहले राजधानी में होने वाले आंदोलन में इससे अधिक संख्या के साथ राजधानी पहुंच कर भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की बात कही।

पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 6 मई को अंबिकापुर में धरना प्रदर्शन

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अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने 6 मई को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। समिति के द्वारा प्रदेश में सरकार के आधीन प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन के अत्याचार बंद करने, बिना जांच पत्रकारों पर हुई FIR को वापस लेने और जेल में बंद पत्रकारों को निशर्त रिहा करने के साथ ही प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अंबिकापुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन के साथ ही ज्ञापन और जेलभरो आंदोलन भी किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में प्रदेश के समाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, बार एसोसिएशन के साथ हजारों की संख्या में पत्रकार अंबिकापुर में पहुंच रहे हैं।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने बताया कि इस धरने को समाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनो का पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही प्रदेश के पत्रकार संगठनों का भी समर्थन है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पत्रकार संगठनों को भी आमंत्रित किया है कि अब हमें एकता दिखाने का समय आ चुका है। पत्रकार जगत इस सरकार में जितना प्रताड़ित हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। आए दिन पत्रकारों पर प्रशासन ,पुलिस प्रशासन द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके पत्रकारों को जेल भेजा रहा है।

गोविन्द शर्मा ने सभी पत्रकारों को किया आमंत्रित

गोविन्द शर्मा ने कहा कि माफिया राज चरमा पर है। पत्रकार अपने कार्य को करने में असहाय महसूस का रहा है, जिसके खिलाफ 6 मई को प्रदेश स्तरीय धरना और जेल भरो आंदोलन का आगाज हुआ है। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू हो सके उसके लिए एकता के साथ इस लड़ाई में शामिल होकर पत्रकार एकता को मजबूत करें।

अंबिकापुर पहुंच रहे पत्रकार

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन सिन्हा, अम्बिकापुर जिलाध्यक्ष सुशील बखला,सूरजपुर जिलाध्यक्ष राजेश सोनी,बलरामपुर जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह मनेंद्रगढ़ जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह रैना के नेतृत्व में होने जा रहे आंदोलन को सफल बनाने पूरे प्रदेश के पत्रकार 6 मई को अम्बिकापुर पहुंच रहे हैं। पत्रकार एकता अब दिखाने का समय आ चुका है प्रदेश में कार्य करने वाले पत्रकारों पर अब किसी भी प्रकार का अत्यचार नहीं सहा जाएगा और जब तक प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाता है सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहेगा।

ग्रामीण महिलाएं भी दोहरी जिम्मेदारी निभाने में नहीं हैं पीछे

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शहरी महिलाएं पुरुषों के समान कई दायित्व निभाकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब यह बात सामान्य भले हो चुकी है, लेकिन उनसे प्रेरित होकर अब ग्रामीण महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वे कई भूमिकाओं का निर्वहन कर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। इसका मिसाल अंबिकापुर के लखनपुर जनपद के राजपुरीकला निवासी ललिता सिंह है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ मनरेगा के मेट की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। अब वह अपने गांव में सिर्फ एक गृहणी ही नहीं बल्कि मेट में रूप में भी पहचाने जाने लगी है।

31 साल की ललिता सिंह बीते 8 सालों से अपने ग्राम पंचायत में मनरेगा मेट का काम करते आ रही है। आज ग्रामवासी जानते हैं कि ललिता मनरेगा कार्यस्थल पर गोदी नापने, मस्टर रोल भरने और मनरेगा से संबंधित अन्य काम करती है। अपनी देख-रेख में उन्होंने कई डबरी और तालाब गहरीकरण के काम कराई हैं। ललिता बताती हैं कि पहले मेजरमेंट टेप पकड़ने में डर लगता था, लेकिन अब खुद नाप लेती हैं। मोबाइल मॉनिटरिंग एप के जरिए 20 से ज्यादा श्रमिक वाले कार्यों की ऑनलाइन एंट्री भी कार्यस्थल से कर लेती हैं। 

घर-घर जाकर देती है काम शुरू होने की जानकारी

5 सदस्यीय परिवार में उनके पति राज मिस्त्री है। मेट के रूप में कार्य करने से परिवार को आर्थिक मदद मिल जाती है। ललिता सिंह अपने काम के प्रति बहुत संवेदनशील है। वो श्रमिक महिलाओं को कार्यस्थल पर आने और 100 दिवस काम के प्रति जागरूक भी करती है। मनरेगा के कार्य शुरू होने की जानकारी घर-घर जाकर देती है।

जिले में 2 वाहन समेत 348 क्विंटल धान जब्त, सब्जी भंडार से 10 बोरी आलू भी जब्त

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राजनांदगांव में धान के अवैध परिवहन के 3 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में 2 वाहनों समेत 348 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जिले के मानपुर तहसील अंतर्गत धान के अवैध परिवहन में लिप्त 2 वाहन समेत 320 क्विंटल धान को जब्त कर कोहका थाना को सौंपा गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक मानपुर तहसील के मोर्चुल गांव में मेसर्स गुरूकृपा ट्रेडर्स द्वारा ट्रक में 240 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इसी तरह कापसी पखांजूर मेसर्स मनोजीत सरकार द्वारा मेटाडोर में 80 क्विंटल अवैध धान परिवहन करते हुए जब्त किया गया है।

छुरिया विकासखंड में कन्हैया फ्यूलस के पास देवचंद द्वारा वाहन में 28 क्विंटल बिना मंडी अनुज्ञा के अवैध परिवहन किए जाने के कारण जब्त किया गया है।  राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए सीमावर्ती मार्गों, नाकों, पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। राजस्व, पुलिस, खाद्य विभाग और मंडी बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम मालवाहक की नियमित रूप से चेकिंग कर रही है।

सब्जी भंडार से 10 बोरी आलू जब्त 

रंगा हुआ आलू बेचने की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने अंबिकापुर के गुदरी बाजार स्थित श्रीराम सब्जी भंडार से 10 बोरी आलू जब्त  किया है। जब्त आलू का मूल्य करीब 14 हजार रुपये हैं। कलेक्टर के निर्देश पर टीम के नेतृत्व कर्ता SDM प्रदीप साहू ने बताया कि एक उपभोक्ता ने गुदरी बाजार में महेंद्र आलू दुकान में रंग लगाकर आलू बेचने की शिकायत की थी। 

शक के आधार पर जब्त किया गया आलू

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गुदरी बाजार में महेंद्र आलू विक्रेता से 16 नवंबर को पूछताछ की गई। महेंद्र ने बताया कि वह गुदरी बाजार के ही श्रीराम सब्जी भंडार से आलू खरीद कर विक्रय करता है। इस पर टीम ने श्रीराम सब्जी भंडार में दबिश दी और वहां भंडारित 10 किलो आलू को शक के आधार पर जब्त कर सैंपल के लिए रायपुर प्रयोगशाला भेज दिया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता,  प्रशांत तिवारी और सैंपल असिस्टेंट टुलेश्वर सिंह मौजूद थे।  

मध्यान्ह भोजन में लापरवाही पर स्कूल प्रभारी को नोटिस, भफौली के सचिव निलंबित

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लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक के कुमार ने गुरुवार को अंबिकापुर विकासखंड के खाला प्राइमरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई। साथ ही स्कूल में रखा हुआ चावल भी गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया। इस पर स्कूल प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 


संयुक्त संचालक ने प्रधान पाठक को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में गुणवत्तापूर्ण मध्याह भोजन नहीं पाए जाने पर निलंबन की चेतावनी दी। उन्होंने मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह को कार्यक्रम संचालन से अलग करने को कहा है। साथ ही बरती गई लापरवाही को लेकर राशि की वसूली के लिए अंबिकापुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। उन्होंने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन में कोई उदासीनता नहीं बरतने संबंधी पत्र जारी किया है।

भफौली ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित

मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने अंबिकापुर जनपद के भफौली ग्राम पंचायत के सचिव को वित्तीय अनियमितता और पंचायत के अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश के मुताबिक भफौली के सचिव ललित सिंह के खिलाफ अंबिकापुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितता पाया गया, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम के विपरीत है। इसके फलस्वरूप सचिव ललित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त

विभागीय जांच करते हुए उप संचालक पंचायत विभागीय जांचकर्ता अधिकारी और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में ललित सिंह का अंबिकापुर जनपद पंचायत मुख्यालय में नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक 

सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने चिताबहार की जमीन को अवैध प्लाटिंग की आशंका के मद्देनजर जांच की कार्रवाई पूरी होते और आगामी आदेश तक खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि चिताबहार के निजी भूस्वामी किशोर कुमार मनवानी और संतोष बिहाड़े और योगेश नामदेव द्वारा जमीन में बाउंड्री बनाकर चूने से निशान लगाते हुए भूमि को छोटे-छोटे कई टुकड़ों में विभक्त करते हुए क्रय-विक्रय किया जाना संभावित है। खातेदारों के इस कृत्य प्रश्नाधीन भूमि के अवैध रूप से प्लाटिंग किया जाना प्रतीत होता है। इस भूमि के संबंध में जांच भी शुरू कर दी गई है।

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