Media24Media.com: मध्यान्ह भोजन में लापरवाही पर स्कूल प्रभारी को नोटिस, भफौली के सचिव निलंबित

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मध्यान्ह भोजन में लापरवाही पर स्कूल प्रभारी को नोटिस, भफौली के सचिव निलंबित

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लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक के कुमार ने गुरुवार को अंबिकापुर विकासखंड के खाला प्राइमरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई। साथ ही स्कूल में रखा हुआ चावल भी गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया। इस पर स्कूल प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 


संयुक्त संचालक ने प्रधान पाठक को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में गुणवत्तापूर्ण मध्याह भोजन नहीं पाए जाने पर निलंबन की चेतावनी दी। उन्होंने मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह को कार्यक्रम संचालन से अलग करने को कहा है। साथ ही बरती गई लापरवाही को लेकर राशि की वसूली के लिए अंबिकापुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। उन्होंने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन में कोई उदासीनता नहीं बरतने संबंधी पत्र जारी किया है।

भफौली ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित

मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने अंबिकापुर जनपद के भफौली ग्राम पंचायत के सचिव को वित्तीय अनियमितता और पंचायत के अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश के मुताबिक भफौली के सचिव ललित सिंह के खिलाफ अंबिकापुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितता पाया गया, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम के विपरीत है। इसके फलस्वरूप सचिव ललित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त

विभागीय जांच करते हुए उप संचालक पंचायत विभागीय जांचकर्ता अधिकारी और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में ललित सिंह का अंबिकापुर जनपद पंचायत मुख्यालय में नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक 

सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने चिताबहार की जमीन को अवैध प्लाटिंग की आशंका के मद्देनजर जांच की कार्रवाई पूरी होते और आगामी आदेश तक खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि चिताबहार के निजी भूस्वामी किशोर कुमार मनवानी और संतोष बिहाड़े और योगेश नामदेव द्वारा जमीन में बाउंड्री बनाकर चूने से निशान लगाते हुए भूमि को छोटे-छोटे कई टुकड़ों में विभक्त करते हुए क्रय-विक्रय किया जाना संभावित है। खातेदारों के इस कृत्य प्रश्नाधीन भूमि के अवैध रूप से प्लाटिंग किया जाना प्रतीत होता है। इस भूमि के संबंध में जांच भी शुरू कर दी गई है।

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