Media24Media.com: स्कूल बसों ने नहीं किया परिवहन नियमों का पालन, 7 वाहनों पर की 29 हजार की चालानी कार्रवाई

Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

स्कूल बसों ने नहीं किया परिवहन नियमों का पालन, 7 वाहनों पर की 29 हजार की चालानी कार्रवाई

Document Thumbnail

प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव 16 जून से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सभी विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों के परिचालन में परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने दिए हैं। कलेक्टर-एसपी के निर्देशानुसार ज़िला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा आज संयुक्त रूप से अमरकंटक मार्ग में स्कूल बसों की जांच की गई। जांच अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बसों के लिए 16 बिन्दुओं पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन के संबंध में जांच की। 

जांच के दौरान स्कूली बच्चों का क्षमता से अधिक परिवहन किए जाने, चालक-परिचालक द्वारा निर्धारित पोशाक धारण, फ़िट्नेस, परमिट नियमों का पालन नहीं करने पर 7 बसों पर 29 हजार 2 सौ रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी श्री विवेक सिंहा ने बताया कि मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल गौरेला की 5 बसों और डीएवी स्कूल सारबहरा की 2 स्कूल वाहनों पर चालानी कर्रवाई की गई। इसके साथ ही वाहनों के अन्य दस्तावेजों की भी जांच की गई। बसों में आने वाले बच्चों की सूची, बसों में बच्चों के बैग रखने के लिए पर्याप्त स्थान, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स जांच की गई। साथ ही उन्हें परिवहन नियमों का समुचित पालन करने के निर्देश दिए गए। 

3 समितियों का पंजीयन निरस्त 

इधर, अंबिकापुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने बताया है कि जिले की 3 सहकारी समितियों के पंजीयन को निरस्त करने की कार्रवाई हो रही है। इनमें सरगुजा शासकीय कर्मचारी बचत सहकारी समिति, प्राथमिक खनिज सहकारी समिति डिगमा और पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण फल सब्जी उत्पादन विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित अंबिकापुर हैं। इसके लिए परिसमापक एच.एस. यादव ने इन समिति के सदस्यों और लेनदारों-देनदारों को सूचित किया है कि वे अगर किसी प्रकार भी प्रकार को लेना-देना शेष है तो वे इस वैधानिक सूचना के प्रकाशन से 2 महीने के अंदर समक्ष साक्ष्य समेत पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह समझा जाएगा की संबंधित समिति से किसी को किसी भी प्रकार को कोई लेना-देना शेष नहीं है। संबंधित समिति का पंजीयन निरस्त करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

Advertisement Sushasan Divas Advertisement Mohan Chandrakar Chhattisgarh Tourism Chhattisgarh Tourism
Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.