Media24Media.com: CG NEWS : नाबालिग की मांग में भरा सिंदूर, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म; आरोपी को 20 साल की सजा

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CG NEWS : नाबालिग की मांग में भरा सिंदूर, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म; आरोपी को 20 साल की सजा

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 रायपुर। राजधानी रायपुर में नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देने और उसकी मांग में सिंदूर भरने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की गई है।


माना कैंप थाना क्षेत्र का मामला

मामला माना कैंप थाना क्षेत्र का है। प्रकरण की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अच्छेलाल काछी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने पैरवी की।

मोबाइल पर बातचीत के बाद नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया

अभियोजन के अनुसार, आरोपी संजय कुमार चंद्राकर उर्फ बबलू (25) मूल रूप से महासमुंद जिले के बागबाहरा का रहने वाला है और माना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान उसकी पहचान 17 वर्षीय नाबालिग से हुई। दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देने लगा।

बागबाहरा ले जाकर मांग में भरा सिंदूर

अभियोजन के मुताबिक, आरोपी 16 मई 2025 को शादी का झांसा देकर नाबालिग को बागबाहरा ले गया। वहां उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी हो जाने की बात कही। इसके बाद आरोपी नाबालिग को अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां लेकर घूमता रहा।

आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने शादी हो जाने का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही प्रतिकर स्कीम 2018 के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

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