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CG Murder Case: थप्पड़ का बदला लेने रची हत्या की साजिश, 16 साल के नाबालिग ने रेलवे सुपरवाइजर को मार डाला

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 बिलासपुर। तोरवा थाना क्षेत्र की आरपीएफ कॉलोनी में रेलवे ठेकेदार के सुपरवाइजर नरेश गुप्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, बारिश के पानी के छींटे पड़ने के बाद सुपरवाइजर द्वारा थप्पड़ मारे जाने से नाराज नाबालिग ने बदला लेने की साजिश रची और रात में कंस्ट्रक्शन साइट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।


घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस नाबालिग तक पहुंची। पूछताछ में उसने कथित तौर पर हत्या के पीछे की वजह बताई।

पानी की टंकी के पास मिला था शव

घटना गुरुवार सुबह सामने आई। रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने पहुंचे कर्मचारियों ने नरेश गुप्ता को आवाज दी और फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कर्मचारियों ने अंदर जाकर देखा तो पानी की टंकी के पास नरेश का खून से सना शव पड़ा था।

मृतक नरेश गुप्ता (35) मूल रूप से आरा, बिहार का रहने वाला था। वह रेलवे ठेकेदार अनिल सिंह की कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था।

सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और तोरवा पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए।

CCTV में दिखा संदिग्ध

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध युवक हाफ पैंट और टी-शर्ट में नजर आया। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को नाबालिग के संबंध में सुराग मिला।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग ने कथित तौर पर स्टोर रूम के पास रखे हथौड़े से नरेश के सिर पर हमला किया। गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई।

बारिश के पानी के छींटे से शुरू हुआ विवाद

पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात तेज बारिश हो रही थी और वह साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े नरेश के ऊपर साइकिल से बारिश के पानी के छींटे पड़ गए।

पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर नरेश ने नाबालिग को रास्ते में रोककर कथित तौर पर तीन थप्पड़ मारे थे। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि इस घटना से वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था और उसने इसका बदला लेने की ठान ली।

रात में साइट में घुसकर किया हमला

पुलिस के अनुसार, नाबालिग ने कथित तौर पर पहले हत्या की योजना बनाई। इसके बाद रात करीब 11:30 बजे वह कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे से अंदर दाखिल हुआ। वहां से हथौड़ा लेकर वह नरेश के कमरे के पास पहुंचा।

पुलिस के मुताबिक, नरेश के सो जाने के बाद नाबालिग ने कथित तौर पर उसके सिर पर हथौड़े से कई वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया।

फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या में इस्तेमाल हथौड़े सहित अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

CG NEWS : नाबालिग की मांग में भरा सिंदूर, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म; आरोपी को 20 साल की सजा

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 रायपुर। राजधानी रायपुर में नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देने और उसकी मांग में सिंदूर भरने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की गई है।


माना कैंप थाना क्षेत्र का मामला

मामला माना कैंप थाना क्षेत्र का है। प्रकरण की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अच्छेलाल काछी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने पैरवी की।

मोबाइल पर बातचीत के बाद नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया

अभियोजन के अनुसार, आरोपी संजय कुमार चंद्राकर उर्फ बबलू (25) मूल रूप से महासमुंद जिले के बागबाहरा का रहने वाला है और माना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान उसकी पहचान 17 वर्षीय नाबालिग से हुई। दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देने लगा।

बागबाहरा ले जाकर मांग में भरा सिंदूर

अभियोजन के मुताबिक, आरोपी 16 मई 2025 को शादी का झांसा देकर नाबालिग को बागबाहरा ले गया। वहां उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी हो जाने की बात कही। इसके बाद आरोपी नाबालिग को अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां लेकर घूमता रहा।

आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने शादी हो जाने का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही प्रतिकर स्कीम 2018 के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

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