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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी

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नई दिल्ली- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen – ESM) और उनके आश्रितों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड (Kendriya Sainik Board) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (Department of Ex-Servicemen Welfare) द्वारा संचालित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है।

मंजूर की गई संशोधित सहायता दरें इस प्रकार हैं —

  • दरिद्रता अनुदान (Penury Grant): ₹4,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर-पेंशनधारी भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आजीवन प्रदान की जाएगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है।

  • शिक्षा अनुदान (Education Grant): ₹1,000 प्रति माह प्रति छात्र से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह सहायता अधिकतम दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक स्तर तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए लागू होगी।

  • विवाह अनुदान (Marriage Grant): ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह या विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगी, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो।

संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से जमा किए जाने वाले आवेदनों पर लागू होंगी। इन संशोधनों से प्रतिवर्ष लगभग ₹257 करोड़ का वित्तीय व्यय अनुमानित है, जो Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) से वहन किया जाएगा।

ये सभी योजनाएँ रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund) के अंतर्गत वित्तपोषित हैं, जो AFFDF का ही एक भाग है।

यह निर्णय गैर-पेंशनधारी भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न-आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को और मजबूत करता है तथा यह सरकार की पूर्व सैनिकों की सेवा और त्याग का सम्मान करने की प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करता है।


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