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EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ाई

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) सदस्यों को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है. अब योग्य ईपीएस सदस्य हायर पेंशन के लिए 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकेंगे. इससे आवेदन के मोर्चे पर कई समस्याओं और स्पष्टीकरण न मिलने से परेशान थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है. बता दें कि बीते दिन ईपीएस सदस्यों की मांग पर ईपीएफ बोर्ड में पब्लिक सेक्टर के प्रतिनिधि अतुल सोबती ने सेंट्रल पीएफ कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर डेडलाइन आगे बढ़ाने को कहा था.


ईपीएफओ ने हायर पेंशन आवेदन के लिए दूसरी बार डेडलाइन बढ़ाई है. इससे पहले आवेदन की तिथि 3 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 3 मई 2023 किया गया था और अब इसे 26 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें कि सबसे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख 4 नवंबर 2022 से चार महीने की समयसीमा तय की थी जो 3 मार्च 2023 थी. हालांकि, ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में देरी हुई. क्योंकि, पात्र सदस्यों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 20 फरवरी को डेडलाइन खत्म होने से कुछ दिन पहले आई थी.

ईवाई इंडिया की पीपुल एडवाइजरी सर्विसेज के के पार्टनर पुनीत गुप्ता कहते हैं कि यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है. ईपीएफओ ने हायर पेंशन आवेदन दाखिल करने के लिए समयसीमा को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया है. हालांकि, यह अब भी मुद्दा बना हुआ है कि क्या होगा यदि नियोक्ता के पास कर्मचारी के पिछले रोजगार की पूरी अवधि के लिए वेतन डिटेल्स नहीं हैं? वहीं, ईपीएफओ को यह भी स्पष्ट करना होगा कि बढ़ी हुई समयसीमा केवल कर्मचारी को आवेदन दाखिल करने के लिए है या नियोक्ता के अनुमोदन के लिए भी लागू होगी.


इससे पहले स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (SCOPE) के महानिदेशक और ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि अतुल सोबती ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव को पत्र लिखकर पेंशन फंड मैनेजर से हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म की अंतिम तिथि कम से कम एक महीने के लिए बढ़ाने को कहा था. चिट्ठी में सोबती ने ईपीएस सदस्यों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा था कि ईपीएफओ ने डॉक्यूमेंट को लेकर विवादास्पद क्लॉज के बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, न ही इसे ऑनलाइन फॉर्म से हटाया है, भले ही केरल हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को 10 दिनों के भीतर क्लॉज हटाने के निर्देश दिए हों. इस संबंध में सोबती ने ईपीएफओ से पैरा 26(6) के तहत पूर्व अनुमति देने की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण मांगा था.


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