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महिला एवं बाल विकास विभाग ने परिजनों को समझाइश देकर रूकवाया बाल विवाह

कोरिया । मंगलवार को विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम जमगहना कोटकताल में परिजनों को समझाइश देकर 14 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रोका गया।


महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल विवाह स्थल पहुंचकर बाल विवाह हेतु गठित परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग,जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस ईकाई की टीम, चाईल्ड लाईन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधियों की संयुक्त टीम के द्वारा शाला प्रमाणपत्र के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

जिसमें बालिका की जन्मतिथि 26 जून 2009 पाया गया।

जिसके बाद परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह किए जाने की स्थिति में होने वाले वैधानिक प्रावधानों से तथा बालक, बालिका पर पडऩे वाले सामाजिक, शारीरिक दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और बाल विवाह रुकवाया गया।

परिजनों ने अपनी सहमति जताते हुए वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित करने का भरोसा दिलाया साथ ही यह भी सहमति जताई गई कि पंचनामा तैयार करने के बाद भी बाल विवाह किया जाता है तो परिजनों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


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