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छत्तीसगढ़ : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में से अनुसूचित जाति विकास विभाग को पृथक करने संबंधी कार्य आबंटन नियम में संशोधन

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रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में से अनुसूचित जाति विकास विभाग को पृथक करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन संबंधी मंत्रि परिषद् आदेश का अनुमोदन कर दिया है। उक्त अनुमोदन से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से अनुसूचित जाति विकास विभाग पृथक हो जाएगा। इस आशय से छत्तीसगढ़ शासन कार्य आबंटन नियम की अनुसूची शीर्षक 25 में ‘‘आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग’’ को प्रतिस्थापित करते हुए, 



‘‘आदिम जाति विकास विभाग’’ किया गया है। साथ ही उसके भाग (अ) से (ऊ) तक से संबंधित प्रविष्टियों को भी प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त नियमों के अनुसूची शीर्षक 56 के प्रविष्टियों के पश्चात् अनुसूची शीर्षक 57 ‘‘अनुसूचित जाति विकास विभाग’’ जोड़ा गया है तथा शीर्षक के अंतर्गत भाग (अ) से (ऊ) जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समेकित रूप से 04 आयोग

04 विकास बोर्ड, 04 प्राधिकरण, 04 अल्यसंख्यक कल्याण संस्थाएं, 19 अनुसूचित जनजाति के एकीकृत विकास परियोजना, 06 PUTC के अभिकरण एवं 09 च्न्ज्ळ के प्रकोष्ठ इस प्रकार 50 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति के 43 जाति समूह एवं अनुसूचित जनजाति के 42 जाति समूह का अनुसंधान कार्य संचालित किया जाता है। अत्एव कार्य सुविधा के दृष्टि से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में से अनुसूचित जाति विकास विभाग को पृथक किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

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