भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नगरीय निकाय कांकेर अंतर्गत शीतलापारा वार्ड में एक व्यक्ति, नगर पंचायत नरहरपुर के वार्ड क्रमांक 04 में 2 व्यक्तियों और गोविंदपुर 2 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके घरों को अलग-अलग चिन्हित करते हुए 100 मीटर के क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
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माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए सिर्फ एक रास्ता होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी।
आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और कृषि काम को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कंटेनमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर खंड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श, अनुमति से इंसीडेंट कमांडर द्वारा पास जारी किया जाएगा।
कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच की कार्रवाई
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी को होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच की कार्रवाई की जाएगी।
बेलटुकरी और बक्सरा क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
जांजगीर-चांपा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर बलौदा तहसील के बक्सरा के वार्ड क्रमांक- 1 और बेलटुकरी के वार्ड क्रमांक- 4 के चिन्हांकित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति या अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी
वाहनों के आवागमन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित SDM को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने और गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बलौदा के CMO को सौंपा गया दायित्व
कंटेनमेंट क्षेत्र में सिर्फ एक प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था के लिए PWD के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के SOP के मुताबिक PPE कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सैनिटाइज के लिए नगर पंचायत बलौदा के CMO को दायित्व सौंपा गया है।