छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ 2021 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में किसानों के पंजीयन में संशोधन निर्देश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक बीते साल खरीफ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। इन किसानों की पूर्व में पंजीकृत जानकारी के आधार पर योजना में शामिल किए जाएंगे। बीते साल 1 लाख 95 हजार 714 किसानों ने 256815.8 हेक्टेयर में धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, जिसमें धान बेचने वाले सभी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इस साल सोयाबीन, अरहर, मक्का, कोदो, कुटकी और गन्ना उत्पादन लेने वाले किसानों को पंजीयन कराना होगा।
तभी योजना के तहत 9 हजार रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का फायदा मिलेगा। किसान ने बीते साल जिस खसरे में धान बेचा था, अगर उस खसरे में धान के बदले फसल परिवर्तन करते हैं, तो उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का फायदा मिलेगा। पंजीयन कराने पर फसल परिवर्तन के तहत सुगंधित धान, जिंक धान, दलहन, तिलहन, कोदो- कुटकी, मक्का, केला, पपीता लेने पर किसान को पंजीयन के बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पौधारोपण करने वाले किसानों को लगातार 3 सालों तक 10 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा संयुक्त खातेदार कृषक का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाना है। जिसके लिए किसान को स्वघोषणा पत्र दिया जाना अनिवार्य है।
प्रदेश के किसान अब 31 जुलाई 2021 तक करा सकते हैं खरीफ फसलों का बीमा
पात्र किसान
सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संस्थागत भू-धारक, रेगहा, बटाइदार, कृषक अपात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
योजनांतर्गत पंजीयन कराने के लिए ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदन प्रपत्र आवश्यक है। आवेदन प्रपत्र संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र और अन्य जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
पंजीयन
किसान 30 सितंबर 2021 तक पंजीयन करा सकते हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से खसरा और फसल का सत्यापन कराने के बाद संबंधित सेवा सहकारी समितियों से समयावधि में पंजीयन कराना होगा। अपंजीकृत किसान की पात्रता नहीं होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में चयनित फसलों का उत्पादन लेने वाले किसान नियत तिथि 30 सितंबर से पूर्व पंजीयन कराकर योजनांतर्गत आदान सहायता राशि का लाभ ले सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।