रायपुर। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने लगी है। अब राजधानी रायपुर में मैरिज हॉल खोलने की भी अनुमति मिल गई है। मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मिली है। जिनकी सूची मैरिज हॉल के संचालक द्वारा संचालित की जाएगी। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।
मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मैरिज हॉल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएंगे। देखिये आदेश...