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कस्टम मिलिंग के धान उठाव में लापरवाही, 42 राइस मिलरों को नोटिस जारी


खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का मिलिंग क्षमता के अनुरूप कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं करने पर बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले में संचालित 14 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने समय-सीमा पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर राइस मिल को काली सूची में दर्ज करने की बात कही है। जिसमें जय बालाजी राइस मिल, लक्ष्मी राइस मिल, संतोषी राइस मिल, महामाया राइस मिल, मनोकामना राइस मिल, हरिओम राइस मिल, नवदुर्गा राइस मिल, ओम राइस मिल, राजकुमार राइस मिल, आर.के. राइस मिल, सर्वमंगला राइस मिल, शिवशक्ति राइस मिल, हनुमान राइस मिल और नालंदा एग्रो राइस मिल शामिल हैं।





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बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने के लिए इन मिलर्स द्वारा अनुबंध निष्पादन किया गया है, इसके बावजूद इनके द्वारा स्थापित मिलिंग क्षमता के अनुरूप कस्टम मिलिंग का काम नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का निराकरण प्रभावित हो रहा है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिससे कलेक्टर ने इन राइस मिल को काली सूची में दर्ज करने बात कही है।





कलेक्टर ने जारी किया आदेश





कलेक्टर ने राइस मिलरों से तत्काल अपने मिल के क्षमता के अनुरूप समितियों से शेष धान का DO जारी कराते हुए नोटिस मिलने के 2 दिन के अंदर जवाब खुद उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। जवाब समयावधि में प्राप्त नहीं होने या संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।





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28 राइस मिलर्स को कलेक्टर का नोटिस





कस्टम मिलिंग के लिए आवंटित धान के उठाव में लापरवाही बरतने पर जिले की 28 राइस मिल मालिकों को शो कॉज नोटिस थमाया गया है। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए दो दिन में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। नहीं तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।





चेतावनी के बावजूद नहीं किया मासिक विवरण जमा





गौरतलब है कि राइस मिल मालिकों के आवेदन पर खाद्य विभाग ने कस्टम मिलिंग के लिए संग्रहण केन्द्रों पर रखे धान आवंटित कर दिया है। इसके बावजूद अधिकांश राइस मिलर्स द्वारा उठाव में काफी विलंब और हीला-हवाला किया जा रहा है। यही नहीं, बार-बार चेतावनी के बावजूद भी मासिक विवरण जमा नहीं करके शासन के आदेश की घोर नाफरमानी भी की है।





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जिला खाद्य अधिकारी ने दी जानकारी





जिले के खाद्य अधिकारी चित्रकान्त ध्रुव ने बताया कि 28 राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग से जुड़े विभिन्न कारणों से कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी की गई है। इनमें सनराइस इंडस्ट्रीज कसडोल, श्रीराम इंडस्ट्रियल यूनिट 2 सिमगा, श्री करनी ट्रेडर्स भाटापारा, रौनक राइस मिल पलारी, कविता राइस प्रोडक्ट्स सिमगा, आदित्य राइस इंड कसडोल, अक्षय राइस मिल पलारी, गायत्री फूड्स कसडोल, मेसर्स लक्ष्मी राइस मिल बलौदाबाजार, मेसर्स तारणी राइस मिल बिलाईगढ़, पीतावली राइस मिल कसडोल, प्यारा सिंह एग्रो इंडस्ट्रीज सिमगा और सावित्री राइस मिल बिलाईगढ़ का नाम शामिल हैं।





इन राइस मिलों को नोटिस जारी





इसी तरह सेठ सवरिया राइस मिल बिलाईगढ़, श्री सिंघानिया राइस मिल बिलाईगढ़, सुमित्रा राइस मिल, श्री राम एग्रो इंड कसडोल, तिरुपति राइस इंड भाटापारा, श्री कृष्ना राइस इंड कसडोल, राहुल इंड.भाटापारा, अभय एग्रो भाटापारा, श्री चांडक इंड.भाटापारा, अभिनव इंडस्ट्रीज भाटापारा, गोपाल राइस मिल बलौदाबाजार, सजल फूड्स ढाबाडीह बलौदाबाजार, सेठ बंशीधर केडिया राइस मिल बलौदाबाजार, श्री सत्यम शिवम सुंदरम राइस मिल भाटापारा और श्री श्याम एग्रोटेक सिमगा शामिल हैं।


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