Media24Media.com: कोविड 19 टीकाकरण के लिए सावधानियां और नियम, निजी अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए शुल्क निर्धारित

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कोविड 19 टीकाकरण के लिए सावधानियां और नियम, निजी अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए शुल्क निर्धारित

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छत्तीसगढ़ में आज से कोविड 19 टीकाकरण (Precautions for Covid Vaccination) की शुरूआत हो रही है। कोविड 19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सावधानियां और नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गर्भवती और शिशुवती महिलाओं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड 19 वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या एलर्जी की शिकायत होने पर दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी।





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ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना वायरस के सक्रिय लक्षण पाए गए हैं या जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया है, ऐसे कोविड पॉजिटिव मरीज जिन्हें कान्वलेसेंट प्लाज्मा या एंटी -सार्स कोव 2 मोनो क्लोनल एंटी बाडी दिया गया हो, ऐसे व्यक्तियों को 4से 8 हफ्ते बाद कोविड 19 का टीका लगाया जाएगा।





विशेष सावधानियों के साथ लगाया जाएगा कोविड 19 का टीका (Precautions for Covid Vaccination)





वर्तमान में अस्वस्थ व्यक्ति और अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर टीका लगाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में कभी रक्त स्त्राव या खून के जमने जैसी परेशानियां आई हैं,उन्हें विशेष सावधानियों के साथ कोविड 19 का टीका लगाया जाएगा।





निजी अस्पतालों और लैब में कोविड-19 की जांच और इलाज के लिए शुल्क निर्धारित





राज्य शासन की डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के इलाज और कोविड टेस्ट की दरें निर्धारित की गई हैं। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य (Collector Jayaprakash Maurya) ने बताया कि राज्य के निजी अस्पतालों में लैब में गैर योजनांतर्गत कोविड-19 टेस्ट की दरें और संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया है।





कोविड-19 के इलाज के लिए संशोधित दर





  • HDU (ऑक्सीजन सहित) 5500 रूपए प्रतिदिन
  • ICU (बिना वेंटिलेटर) 7000 रूपए प्रतिदिन
  • ICU (वेंटिलेटर सहित) 9000 रूपए प्रतिदिन
  • कोविड-19 जांच के लिए RT-PCR टेस्ट 1200 रूपए (योजना के तहत)
  • निजी अस्पतालों और लैब में टेस्टिंग दर 1300 रूपए
  • घर से सैंपल लिए जाने पर 1500 रूपए




वहीं राज्य के निजी चिकित्सालयों में गैर योजना के तहत कोविड-19 संक्रमितों के इलाज के लिए भी शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसके मुताबिक NABH अधिमान्यता प्राप्त अस्पतालों में बिना ICU इलाज के लिए 4000 रूपए प्रतिदिन, ICU (बिना वेंटिलेटर) में 8500 रूपए और ICU (वेंटिलेटर सहित) 11000 रूपए प्रतिदिन के मान से शुल्क लिया जा सकेगा।





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गैर NABH अधिमान्य अस्पतालों में बिना ICU उपचार के लिए 3500 रूपए प्रतिदिन, ICU में (बिना वेंटिलेटर) 7500 रूपए और ICU (वेंटिलेटर सहित) 11000 रूपए प्रतिदिन की दर से शुल्क लिया जाएगा। इसमें PPE किट का शुल्क 1200 रूपए भी शामिल है।


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