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मिशन अमृत से कोसारटेड़ा बांध का पानी पहुंचेगा घरों तक, कोंडागांव में जल प्रदाय योजना का 33 प्रतिशत काम पूरा

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रायपुर। कोंडागांव नगर पालिका में मिशन अमृत 2.0 के तहत जल प्रदाय योजना का काम तेजी से प्रगति पर है। पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए कोंडागांव से 25 किलोमीटर दूर कोसारटेड़ा बांध का पानी लाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध कर नल कनेक्शन के जरिए घर-घर पहुंचाया जाएगा। कुल 102 करोड़ रुपए लागत की इस जल प्रदाय योजना का अब तक 33 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। आगामी डेढ़ से दो वर्षों में योजना का शत-प्रतिशत काम पूर्ण करने का लक्ष्य है।

भारत सरकार के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत कोंडागांव में पेयजल आपूर्ति के लिए नौ एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। यहां शुद्ध किए गए जल की आपूर्ति शहर में वर्तमान में विद्यमान पांच पानी टंकियों के साथ ही योजना के तहत बनाई जा रही दो नई टंकियों से की जाएगी। मिशन अमृत के अंतर्गत शहर के बांधापारा में 555 किलोलीटर और फॉरेस्ट कॉलोनी के पास 810 किलोलीटर की ओवरहेड पानी टंकियां निर्माणाधीन हैं। शहर की नई और पुरानी पानी टंकियों के जरिए नौ हजार घरों तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। कोंडागांव की 40 हजार आबादी को इसका फायदा मिलेगा।

कोंडागांव नगर पालिका में पेयजल की सुचारू व्यवस्था के लिए मिशन अमृत के तहत 24 किलोमीटर रॉ-वाटर पाइपलाइन और करीब 11 किलोमीटर क्लियर-वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 143 किलोमीटर ड्रिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जरिए हर घर नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। निर्माणकर्ता एजेंसी योजना के विभिन्न घटकों के निर्माण और स्थापना के साथ ही पांच वर्षों तक संचालन व संधारण करेगी।

शीघ्र ही पशुओं के इलाज के लिए बनेगा ओ.टी. शहर में भी होगा पशु मेला का आयोजन

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महासमुन्द। पशु चिकित्सा कार्यालय में नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचन्द राठी एवं भाजपा नेता शत्रुघन यादव ने उपसंचालक अजंना नायडू से मुलाकात कर पशु विभाग से संबंधित चर्चा की राठी ने उपसंचालक से योजनाओं की जानकारी ली तथा पशु अस्पताल में ओ.टीं कक्ष निर्माण की जानकरी उनके द्वारा दी गई कि शीघ्र ही पशुओं के इलाज के लिए अलग से ओ.टी. बनाया जा रहा है।

शहर में पशु मेला का आयोजन नही हो रहा है राठी नें सुझाव दिया कि विकासखण्ड स्तरीय पशु मेला का आयोजन कराया जावे उपसंचालक ने बताया कि डेयरी से संबंधित योजनाओं को पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से दिया जाना है जो पंजीकृत सोसायटी होगें उन्हे लाभ मिलेगा इसके अलावा मुर्गी पालन की की भी जानकारी प्राप्त हुई। राठी ने अधिकारी से कहा कि पशु विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकरी ग्राम स्तर तक प्रचार प्रसार कर दिया जावे जिससे कमजोर वर्ग भी लाभ उठा पायेगें।

महासमुन्द : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के आम निर्वाचन हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी

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महासमुन्द। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के आगामी आम निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

जारी कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचक नामावली में दावा-आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 को अपराह्न 300 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके बाद, दावा-आपत्तियों का निपटारा 24 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 27 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। इन दावों का निराकरण 30 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर 2024 को किया जाएगा।

 

नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित कार्यक्रम जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में जारी नगर पालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति  प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की  निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर 2024 बुधवार अपरान्ह 3 बजे तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख शुक्रवार 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।

इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि मंगलवार 12 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 20 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 27 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

बांकी मोगरा नगर पालिका शीघ्र अस्तित्व में आएगी

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में बांकी मोगरा नगर पालिका के गठन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कटघोरा विधायक एवं मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारण के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम कंवर के आग्रह पर यह निर्देश जारी किये।

गौरतलब है कि कटघोरा विधायक कंवर ने मुख्यमंत्री से आज यहां उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर उनसे बांकी मोगरा शहर को नगर पालिका बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि बांकी मोगरा क्षेत्र के आठ वार्ड कोरबा नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। नवीन नगर पालिका के गठन से बांकी मोगरा में विकास कार्य तेजी से होंगे और क्षे़़त्र के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री बघेल ने विधायक कंवर के आग्रह पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को बांकी मोगरा नगर पालिका के गठन के लिए शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

नगर पालिका और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन की तैयारियों के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक

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रायपुर। नगर पालिका और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को आम/उप निर्वाचन संबंधी ज़रूरी हिदायत दी। बैठक में बारी-बारी से मतपत्र मुद्रण, मतदान केंद्रों की स्थिति/भौतिक सत्यापन/रूट चार्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने उप ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने जरूरी सलाह भी दी।

निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतपत्र मुद्रण में एहतियात बरती जाए और उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाए। निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जाए, जहां निर्वाचन होना है। बैठक में कंप्यूटर और प्रिंटर ख़रीदी की स्थिति, सामग्री वितरण और वापसी की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और मार्गदर्शन भी दिया। इसके साथ ही स्ट्रॉंग रूम और मतगणना केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पंचायतों के निर्वाचन की मतदान केंद्र और खंड मुख्यालय में मतगणना होगी।

यहाँ मतदान दल ही मतगणना दल के रूप से काम करेंगे। वहीं नगरीय निकायों के मामले में मतगणना हाल में मतगणना होगी। बैठक में कंट्रोल रूम, निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ की व्यवस्था पर भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिये गये कि वददव सॉफ्टवेर में नाम निर्देशन से लेकर अंत में प्रमाण पत्र तक ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था की गई है, इसमें दर्ज की गई जानकारी को अद्यतन करने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया।

 बैठक में आयोग को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रारूप में जानकारी के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ हो नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थियों का राजपत्र में प्रकाशन के लिये हिन्दी और अंग्रेज़ी में नाम सहित जानकारी आयोग को भेजने निर्देशित किया गया। इसी तरह जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी का प्रतिवेदन, व्यय लेखा संधारण आदि तय समय में भेजने के निर्देश दिये गए। उन्होंने कहा कि जहां अभ्यर्थी निर्विरोध चुन लिया गया है, उनका व्यय लेखा 12 जुलाई की स्थिति तक ले ली जानी चाहिए और जहां मतगणना होगी वहाँ निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर व्यय लेखा अभ्यर्थियों से जमा कराना होगा।

ज्ञातव्य है कि नगरीय निकायों और पंचायतों में होने वाले निर्वाचन के तहत आगामी 27 जून को मतदान होगा। नौ नगरीय निकायों के आठ पार्षद चुनाव के लिए 18 प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं। वहीं पंचायतों के पंच/सरपंच/जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के 198 पदों के लिए कुल 537 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिकाओं के लिए सुबह 8 से 5 बजे तक और पंचायतों के मामले में चुनाव सुबह 7 से 3 बजे तक संपन्न होगा। नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे की जाएगी। पंचायतों के मामले में मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्रों में होगी और आवश्यक हुआ तो 28 जून को तहसील और खंड मुख्यालय में मतगणना दोपहर 3 बजे से होगी। त्रि-स्तरीय पंचायतों का सारणीकरण और निर्वाचन की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे से होगी। खंड मुख्यालय में पंच/सरपंच/जनपद सदस्य के परिणाम और जिला मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। बैठक में आयोग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक़, उप सचिव द्वय दीपक अग्रवाल, श्रीमती अंकिता गर्ग, अवर सचिव द्वय सहित जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम की घोषणा पर अमल : चेट्रीचंड्र (चौतीचांद) के दिन नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 23 मार्च 2023 दिन गुरूवार को चेट्रीचंड्र (चौतीचांद) महोत्सव के लिए राज्य के नगर-निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में सामान्य अवकाश रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

23 मार्च को राज्य में सभी बैंक एवं अन्य शासकीय वित्तीय संस्थाएं, कोषालय, उप कोषालय, सहकारी बैंक आदि खुले रहेंगे। नया रायपुर स्थित सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे।

तीन नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

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रायपुर। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नगर पालिका परिसर मनेन्द्रगढ़ सहित नगर पंचायत झगराखांड़ और नगर पंचायत खोंगापानी के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। कलेक्टर पी.एस. ध्रुव ने तीनों मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के विरूद्ध यह कार्यवाही उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना तथा बिना अनुमति मुख्यालय से गायब रहने के मामले में की है।

कलेक्टर ध्रुव ने नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसहाक खान, नगर पंचायत झगराखांड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय दुबे तथा नगर पंचायत खोंगापानी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तरूण एक्का को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे लिखित में जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि उक्त तीनों नगरीय निकायों के अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा कई बार पूर्व में दिए जाने के बावजूद भी अधिकारी निर्देशों के पालन में लगातार चूक कर रहे थे।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आयोजन के सिलसिले में बीते दिनों जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में उक्त तीनों नगरीय निकायों के सीएमओ बिना सूचना बैठक से गैरहाजिर रहे और उनके मोबाईल भी बंद थे। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी करने के साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी है।

गहमागहमी के बीच सामान्य सभा की बैठक में 11 एजेंडे पर लगी मुहर...

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महासमुंद। नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक में जल आवर्धन योजना के पाइप बिना जानकारी ले जाने के मामले में गहमागहमी के बीच 11 एजेंडा पटल पर रखा गया। जिससे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया कर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष सभाकक्ष में शुक्रवार को नपाध्यक्ष श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग की अध्यक्षता में परिषद की सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। बैठक में 11 एजेंडा पटल पर रखा गया, जिस पर चर्चा हुई।

         नपाध्यक्ष राशि महिलांग की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक...

समस्त पार्षदों, एल्डरमेन ने सारे एजेंडा को पारित कर दिया। एजेंडा में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्राप्त आवेदनों पर चर्चा हुई। बताया गया कि, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 18 हितग्राहियों ने आवेदन किया गया है। इसी प्रकार सामाजिक सहायता पेंशन योजना में 64 हितग्राहियों ने आवेदन किया है। जिसका सत्यापन के बाद तीन लोग ऐसे मिले जिनका नाम गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज नही है। इस पर नपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने शेष 61 लोगों को इसका लाभ दिए जाने पर एजेंडा को पारित कर दिया। जल आवर्धन योजना के पाइपलाइन विस्तारीकरण पर चर्चा हुई। वही ठेकेदार द्वारा बिना जानकारी के एक ट्रक पाइप ले जाने के मुद्दे पर गरमा गरम बहस हुई। कुछ पार्षदों ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते रहे।

इस बीच नपाध्यक्ष श्रीमती महिलांग ने समझाइश देते हुए कहा कि, लंबे समय से उक्त ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अन्य किसी से भी कार्य कराया जाना नये सिरे से पूरी व्यवस्था समझाना होगा। इस लिए उसी ठेकेदार से काम लिए जाने की बात पर सभी ने अपनी सहमति जताई। बैठक में प्लेसमेंट एजेंसी के लिए वर्ष 2023-24 के वार्षिक निविदा पर चर्चा की गई। इसके अलावा बिठोवा टाकीज़ के सामने चौक का मां कर्मा चौक के नाम पर नामकरण, वार्ड नंबर 30 में स्थित खल्लारी मंदिर के पास आदर्श नगर चौक के नाम पर नामकरण, बीटीआई रोड जिला न्यायालय मार्ग से लगे दायी ओर विरांगना रानी दुर्गावती चौक के नाम पर नामकरण करने,

बागबाहरा रोड छत्तीसगढ़ स्कूल के पास स्थल को सावित्रीबाई फुले के नाम चौक का नामकरण करने,दर्री तालाब पर एनिकेट निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने, गणतंत्र दिवस दिवस पर विभिन्न चौक चौराहे पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने तथा प्रेसिडेंट इन काउंसिल बैठक में पारित प्रस्तावों अवलोकन व चर्चा कर सभी एजेंडाओं को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में हफीज़ कुरैशी, निखिलकांत साहू, पवन पटेल, मनीष शर्मा,अमन चंद्राकर, राजेश नेताम, बबलू हरपाल, मीना वर्मा, प्रीति बादल मक्कड़, उर्मिला साहू, अनिता विजय साव, हेमलता यादव, शोभना यादव, कुमारी देवार, सरला गोलू मदनकार, मुन्ना देवार, राहुल चंद्राकर, रिंकू चंद्राकर, मंगेश टांकसाले, एल्डरमेन अनवर हुसैन, जावेद चौहान, विधायक प्रतिनिधि संजय शर्मा, सीएमओ खीरसागर नायक सहित कर्मचारी गण मौजूद थे।

नगरीय निकाय उपचुनाव : 16 दिसम्बर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे

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रायपुर। राज्य के विभिन्न जिलों के नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों और त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में खाली पदों की पूर्ति के लिए होने वाले उप चुनाव के तहत कल 16 दिसम्बर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन जमा करने अंतिम तिथि तेईस दिसम्बर है। वहीं, नामांकन पत्रों की जांच चौबीस दिसंबर से की जाएगी। उम्मीदवार छब्बीस दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्हों का आबंटन किया जाएगा। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के तहत मतदान नौ जनवरी को होगा। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जायेगा।



राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में एक जिला पंचायत सदस्य, दस जनपद पंचायत सदस्य, एक सौ सत्ताईस सरपंच और पांच सौ संतानवे पंच सहित कुल सात सौ पैंतीस रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। वहीं, प्रदेश के बारह जिलों के चौदह नगरीय निकायों में पंद्रह वार्ड पार्षदों के पदों पर भी उपचुनाव होना है।

चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी संबंधित जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आज विस्तृत मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित चुनाव अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संचालन में निर्धारित नियमों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जाबो कार्यक्रमके तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए।

शरद पूर्णिमा के अवसर पर भजन-कीर्तन कर उत्सव मनाया

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महासमुन्द। मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर समिति एवं श्यामाश्याम सत्संग ग्रुप द्वारा न्यू सिविल लाईन महासमुंद स्थित मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर  में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भजन-कीर्तन कर उत्सव मनाया गया। शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में  समीर समद्दार द्वारा उपस्थित जनों को बताया।इस अवसर पर नगर पालिका के सेवा निवृत्त इंजीनियर बी आर साहू और उनकी टीम द्वारा भी मनमोहक भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी गई।



श्यामाश्याम सत्संग ग्रुप द्वारा नियमित रूप से विभिन्न धार्मिक उत्सवों में ऐसे आयोजन किया जाता है,उनकी पूरी टीम के द्वारा प्रस्तुत भजन से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गये। यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 से शुभारंभ होकर रात्रि 12 बजे तक चला। कार्यक्रम समापन पश्चात मंदिर प्रांगण में तैयार स्वादिष्ट खीर जिसमें भजन-कीर्तन तक अमृत वर्षा हुई थी उसका वितरण किया गया।

कार्यक्रम में श्यामाश्याम सत्संग के समीर समद्दार, राजेन्द्र साहू,पी एल गुप्ता,सुजाता विश्वनाथन, और उनके साथी तथा मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर  समिति के धर्मेन्द्र डड़सेना,सोम प्रकाश मत्स्यपाल, अरूण पटेल, दुर्गेश चंद्राकर, लाला साहू,खुबचंद साहू इत्यादि सपरिवार  उपस्थित होकर शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भजन कीर्तन का आनंद लिये। कार्यक्रम के अंत में दुर्गेश चंद्राकर द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्यामाश्याम सत्संग ग्रुप एवं उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त किया गया साथ ही पुनः ऐसे कार्यक्रम में साथ देने की आशा व्यक्त की।

छत्तीसगढ़ : राज्य सरकार का भू-स्वामी और किरायेदार के हित में अहम फैसला

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से अब भू-स्वामी एवं किरायेदार के बीच विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 का लाभ नगर निगम की तरह नगर पालिका, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर जनहित के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से भू-स्वामी और किरायेदार को अब बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने-अपने हक को सुरक्षित रख सकेंगे।



इस आशय की अधिसूचना आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से विगत दिवस 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के तहत नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में प्रत्येक जिले के जो उप जिलाधीश के निम्न श्रेणी का न हो, भाड़ा नियंत्रण के रूप में नियुक्त करता है तथा उनका कार्यक्षेत्र कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रहेगा। यह अधिनियम राज्य शासन की ओर से बनाया गया हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, जिसमें भू-स्वामी एवं किरायेदार के बीच विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए यह अधिनियम राज्य शासन की ओर से बनाया गया हैं।

जिसमें भू-स्वामी एवं किरायेदार अपने-अपने हक को सुरक्षित रख सके। किन्तु किसी कारण वश यह अधिनियम दो हिस्सों में बट गया था। पहला की यह अधिनियम 2011 में लागू होते ही नगर-निगम में लागू हो गया। लेकिन राज्य की छोटी जगहों जैसे- राज्य के नगर पालिका, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के लिए राज्य शासन की ओर से कोई अधिसूचना राजपत्र में नहीं होने के कारण वहां के नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वे अपनी जगह और हक के लिए निरंतर परेशान हो रहे थे। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा इसे अब नगर निगम की तरह नगर पालिका, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में भी लागू करने की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

 इसके तहत रायपुर जिले अंतर्गत नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा, गोबरा नवापारा, आरंग एवं नगर पंचायत अभनपुर, खरोरा, माना-कैम्प, कुरा, मंदिरहसौद, चंदखुरी एवं समोदा शामिल हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत नगर पंचायत सिमगा, कसडोल, पलारी, भटगांव, लवन, टुडरा, बिलाईगढ़। धमतरी जिले के अंतर्गत नगर पंचायत कुरूद, मगरलोड, नगरी, भखारा, आमदी। गरियाबंद जिले के अंतर्गत नगर पंचायत राजिम, छुरा, फिंगेश्वर। महासमुंद जिले के नगर पालिका परिषद् सरायपाली, बागबाहरा एवं नगर पंचायत पिथौरा, बसना, तुमगांव शामिल है। बीजापुर जिले के नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपट्नम। दंतेवाड़ा जिले के नगर पंचायत गीदम, बारसूर।

सुकमा जिले के अंतर्गत नगर पंचायत दोरनापाल, कोण्टा। बस्तर जिले के नगर पंचायत बस्तर। कोण्डागांव जिले के अंतर्गत नगर पंचायत फरसगांव, केशकाल। कांकेर जिले के अंतर्गत भानुप्रतापुर, चारामा, पंखाजूर, अंतागढ़, नरहरपुर। इसी प्रकार दुर्ग जिले के नगर पालिका परिषद जामुल, कुम्हारी, अहिवारा। बालोद जिले के नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत डौंडी, डौंडी-लोहारा, चिखला कसार, गुरूर, अर्जुन्दा, गुण्डरदेही शामिल हैं। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत नवागढ़, साजा, बेरला, मारो, थानखम्हरिया, देवकर, परपोड़ी। कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया, बोड़ला, पाण्डा तराई, सहसपुर लोहारा, पिपरिया।

राजनांदगांव जिले के नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़, खैरागढ़ एवं नगर पंचायत गण्डई, छुईखदान, अंबागढ़-चौकी, डोंगरगांव, छुरिया। बिलासपुर जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रतनपुर, तखतपुर एवं नगर पंचायत कोटा, बोदरी, बिल्हा, मल्हार। मुंगेली जिले के नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव। रायगढ़ जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद खरसिया, सारंगढ़ एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, सरिया, बरमकेला, किरोड़ीमलनगर, पुसौर। जांजगीर के अंतर्गत नगर पालिका परिषद जांजगीर-नेला, चांपा, शक्ति, अकलतरा एवं नगर पंचायत नयाबाराद्वार, बलौदा, खरौद, शिवरीनारायण, अंडमार, जैजैपुर, डभरा, चंन्द्रपुर, सारागांव, नवागढ़, राहौद शामिल हैं।

 इसी प्रकार कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद कटघोरा एवं नगर पंचायत पाली, छुरीकला। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के नगर पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा। सरगुजा जिले के नगर पंचायत सीतापुर, लखनपुर। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज, कुसमी, राजपुर, वाड्रफनगर। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत विश्रामपुर, प्रतापपुर, जरही, भठगांव, प्रेमनगर। इसी प्रकार कोरिया जिले के नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, शिवपुरचरचा एवं नगर पंचायत झगराखण्ड, खोगापानी, नई लेदरी। जशपुर जिले के नगर पंचायत पत्थलगांव, कोतबा, बगीचा, कुनकरी शामिल हैं।

नपाध्यक्ष श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग ने किया पीआईसी का गठन, सात पार्षद बने सभापति, सौंपा विभागों की जिम्मेदारी...

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महासमुंद। नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग ने नगर पालिका के कामकाज संचालन के लिए प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया है। 7 पार्षदों को सभापति बनाया गया है। वहीं नगर पालिका के सात विभागों के लिए पांच-पांच पार्षदों के समूहों का सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कार्य नियम 1998 के उप नियम के विहित प्रावधानों के अंतर्गत नपाध्यक्ष श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग ने प्रभारी सदस्य को विभाग आंबटित कर प्रभारी सदस्य नियुक्त किया गया है।

 

29 वार्डों के पार्षदों को अलग अलग विभागों के बनाए गए सलाहकार समिति के सदस्य

वार्ड नंबर 12 के पार्षद डमरूधर मांझी को विधि तथा समान्य प्रशासन विभाग का सभापति बनाया गया है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 29 के पार्षद निखिलकांत साहू आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, वार्ड नंबर 24 के पार्षद पवन पटेल जल कार्य विभाग, वार्ड 18 के पार्षद अमन चंद्राकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, वार्ड नंबर 6 के पार्षद बबलू हरपाल राजस्व तथा बाजार विभाग, वार्ड नंबर 17 के पार्षद शोभना अजय यादव खाद्य नागरिक आपूर्ति, पुनर्वास तथा नियोजन विभाग और वार्ड नंबर 14 के पार्षद सरला गोलू मदनकार को शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग का सभापति बनाया गया है।

इसी तरह छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 71 के तहत परिषद के विभिन्न विभागों के सलाहकार समिति में सदस्यों की नियुक्त किया गया है। विधि तथा समान्य प्रशासन विभाग में डमरूधर मांझी, देवीचंद राठी, राहुल चंद्राकर, कमला बरिहा एवं निखिलकांत साहू सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं। ऐसे ही आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग में निखिलकांत साहू, हफीज़ कुर्रेशी, मंगेश टांकसाले, बड़े मुन्ना देवार, जगतराम महानंद, जल कार्य विभाग में पवन पटेल, अनिता विजय साव, डमरूधर मांझी, कुमारी बाई देवार,

कमला बरिहा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में अमन चंद्राकर, राजेश नेताम, उर्मिला साहू, जसप्रीत प्रीति बादल मक्कड़, राजेंद्र चंद्राकर, राजस्व तथा बाजार विभाग में बबलू हरपाल, महेन्द्र जैन, मनीष शर्मा, हेमलता यादव, मीना वर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पुनर्वास तथा नियोजन विभाग शोभना अजय यादव, कृष्ण कुमार चंद्राकर, महेन्द्र जैन, जगतराम महानंद, मीना वर्मा तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में सरला गोलू मदनकार, माधवी महेन्द्र सिक्का, रिंकू तारेंद्र चंद्राकर, मंगेश टांकसाले और हफीज़ कुर्रेशी को सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं।

कुम्हारी नगर पालिका सभाकक्ष को देखकर मुख्यमंत्री बोले- मतलब पूरा विधानसभा स्टाइल में बने हे

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रायपुर। कुम्हारी नगर पालिका के नए भवन का लोकार्पण करते वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब इसका सभाकक्ष देखा तो इसकी बनावट की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कहा कि मतलब पूरा विधानसभा स्टाइल में बने हे। बहुत बढ़िया बनवाए हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पालिका भवन छत्तीसगढ़ में मैंने नहीं देखा है। बहुत अच्छी तरह से बना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पार्षदों से चर्चा भी की। पार्षदों ने मुख्यमंत्री से कहा कि कुम्हारी नगरपालिका के विकास के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं 



उससे नगर में अधोसंरचना के क्षेत्र में और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हो सका है। हम सब इस से बहुत खुश हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूरा भवन देखा। नगर पालिका कुम्हारी का भवन जी प्लस टू बनाया गया है। प्रथम तल में सभाकक्ष और दूसरे तल में विभागों की शाखाएं होंगी। उल्लेखनीय है कि इस इमारत की लागत 3 करोड़ 54 लाख रुपये है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बाड़ी से समूह को प्राप्त होने वाली आय के चेक का वितरण भी किया। 

उन्होंने इस मौके पर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता ग्राही दीदियों के लिए रिक्शा भी दिया।कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, दुर्ग संभागायुक्त महादेव कांवड़े, आईजी बद्रीनारायण मीणा, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, एसपी डॉ अभिषेक पल्लव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक-

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक भी वितरित किया। मुख्यमंत्री को इलेक्ट्रिक चाक में मिट्टी के बर्तन बनाकर कुम्हारों ने दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के माध्यम से आपको हुनर को निखारने के लिए और बेहतर अवसर मिलेगा। साथ ही आप कम समय में अधिक कार्य भी कर पाएंगे।

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