रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से अब भू-स्वामी एवं किरायेदार के बीच विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 का लाभ नगर निगम की तरह नगर पालिका, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर जनहित के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से भू-स्वामी और किरायेदार को अब बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने-अपने हक को सुरक्षित रख सकेंगे।
इस आशय की अधिसूचना आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से विगत दिवस 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के तहत नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में प्रत्येक जिले के जो उप जिलाधीश के निम्न श्रेणी का न हो, भाड़ा नियंत्रण के रूप में नियुक्त करता है तथा उनका कार्यक्षेत्र कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रहेगा। यह अधिनियम राज्य शासन की ओर से बनाया गया हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, जिसमें भू-स्वामी एवं किरायेदार के बीच विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए यह अधिनियम राज्य शासन की ओर से बनाया गया हैं।
जिसमें भू-स्वामी एवं किरायेदार अपने-अपने हक को सुरक्षित रख सके। किन्तु किसी कारण वश यह अधिनियम दो हिस्सों में बट गया था। पहला की यह अधिनियम 2011 में लागू होते ही नगर-निगम में लागू हो गया। लेकिन राज्य की छोटी जगहों जैसे- राज्य के नगर पालिका, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के लिए राज्य शासन की ओर से कोई अधिसूचना राजपत्र में नहीं होने के कारण वहां के नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वे अपनी जगह और हक के लिए निरंतर परेशान हो रहे थे। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा इसे अब नगर निगम की तरह नगर पालिका, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में भी लागू करने की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।
सुकमा जिले के अंतर्गत नगर पंचायत दोरनापाल, कोण्टा। बस्तर जिले के नगर पंचायत बस्तर। कोण्डागांव जिले के अंतर्गत नगर पंचायत फरसगांव, केशकाल। कांकेर जिले के अंतर्गत भानुप्रतापुर, चारामा, पंखाजूर, अंतागढ़, नरहरपुर। इसी प्रकार दुर्ग जिले के नगर पालिका परिषद जामुल, कुम्हारी, अहिवारा। बालोद जिले के नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत डौंडी, डौंडी-लोहारा, चिखला कसार, गुरूर, अर्जुन्दा, गुण्डरदेही शामिल हैं। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत नवागढ़, साजा, बेरला, मारो, थानखम्हरिया, देवकर, परपोड़ी। कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया, बोड़ला, पाण्डा तराई, सहसपुर लोहारा, पिपरिया।
राजनांदगांव जिले के नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़, खैरागढ़ एवं नगर पंचायत गण्डई, छुईखदान, अंबागढ़-चौकी, डोंगरगांव, छुरिया। बिलासपुर जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रतनपुर, तखतपुर एवं नगर पंचायत कोटा, बोदरी, बिल्हा, मल्हार। मुंगेली जिले के नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव। रायगढ़ जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद खरसिया, सारंगढ़ एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, सरिया, बरमकेला, किरोड़ीमलनगर, पुसौर। जांजगीर के अंतर्गत नगर पालिका परिषद जांजगीर-नेला, चांपा, शक्ति, अकलतरा एवं नगर पंचायत नयाबाराद्वार, बलौदा, खरौद, शिवरीनारायण, अंडमार, जैजैपुर, डभरा, चंन्द्रपुर, सारागांव, नवागढ़, राहौद शामिल हैं।