Media24Media.com: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जेल में बंद इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश

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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जेल में बंद इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश

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इस्लामाबाद- पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को इलाज और चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है।

तीन सदस्यीय पीठ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए इमरान खान के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया है। इसमें उनके निजी चिकित्सक और उनकी बहन डॉ. उजमा खान को भी शामिल किया जाना है। अदालत ने उनके परिवार को अस्पताल में उनसे मिलने तथा विदेश में रह रहे उनके बेटों से फोन पर बातचीत की सुविधा देने का निर्देश भी दिया है।

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता

इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर उनकी पार्टी और परिवार लंबे समय से चिंता जताते रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में उनके ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव और हृदय संबंधी असामान्य संकेतों का उल्लेख किया गया था। उनकी आंखों की समस्या को लेकर भी लगातार चिकित्सकीय चिंता सामने आती रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश कैदी के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। अदालत के निर्देश के अनुसार इमरान खान को अस्पताल में रखा जाएगा और उनके इलाज की निगरानी मेडिकल बोर्ड करेगा।

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और विभिन्न मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया है। वह और उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं।

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