Media24Media.com: सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल: निजी उद्योग अब बन सकेंगे सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र (GATC)

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सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल: निजी उद्योग अब बन सकेंगे सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र (GATC)

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उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने भारतीय उद्योगों, प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वे सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र (Government Approved Test Centre - GATC) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन 30 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक पोर्टल https://doca.gov.in/gatc पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यह पहल भारत में वजन और माप (Weights and Measures) की सत्यापन प्रणाली को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे व्यापार में सटीकता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

कानूनी ढांचा और उद्देश्य

यह पहल लीगल मेट्रोलॉजी (Government Approved Test Centre) नियम, 2013 के अंतर्गत की गई है, जिनमें 23 अक्टूबर, 2025 को संशोधन किया गया था। संशोधित नियमों ने निजी क्षेत्र को सशक्त बनाया है ताकि वे सरकारी सत्यापन प्रणाली का हिस्सा बन सकें। इस सुधार के तहत, निजी प्रयोगशालाएं और उद्योग अब वजन एवं माप उपकरणों के सत्यापन कार्य में भाग ले सकेंगे।

यह पहल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देती है, जिससे सत्यापन क्षमता में वृद्धि, प्रतीक्षा समय में कमी और व्यापार एवं उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

आवेदन प्रक्रिया

जिन संस्थानों के पास उपयुक्त परीक्षण उपकरण, अंशांकन (calibration) सुविधाएं और योग्य तकनीकी कर्मचारी हैं, वे मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाया गया है — जिसमें ऑनलाइन शुल्क भुगतान, आवेदन स्थिति की ट्रैकिंग और तेज अनुमोदन प्रक्रिया शामिल है।

मान्यता प्राप्त केंद्र 18 प्रकार के उपकरणों का सत्यापन कर सकेंगे

मान्यता प्राप्त GATCs को निम्नलिखित 18 प्रकार के उपकरणों का सत्यापन या पुनः सत्यापन करने की अनुमति होगी —

  1. वाटर मीटर

  2. स्फिग्मोमैनोमीटर (रक्तचाप मापक)

  3. क्लिनिकल थर्मामीटर

  4. ऑटोमैटिक रेल वेब्रिज

  5. टेप माप

  6. नॉन-ऑटोमैटिक वजन मशीन (150 किग्रा तक)

  7. नॉन-ऑटोमैटिक वजन मशीन (क्लास IIII)

  8. लोड सेल

  9. बीम स्केल

  10. काउंटर मशीन

  11. सभी प्रकार के वेट्स

  12. गैस मीटर

  13. ऊर्जा मीटर

  14. नमी मापक (Moisture Meter)

  15. वाहन स्पीड मीटर

  16. ब्रीथ एनालाइज़र

  17. मल्टी-डायमेंशनल माप उपकरण

  18. फ्लो मीटर

शुल्क और निरीक्षण व्यवस्था

आवेदनकर्ताओं को ₹2 लाख प्रति श्रेणी के हिसाब से ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा, जो वार्षिक नवीनीकरण के लिए भी लागू होगा।

सत्यापन शुल्क नए पांचवें अनुसूची (Fifth Schedule) के अनुसार तय किए गए हैं, जैसे —

  • घरेलू वाटर मीटर: ₹250

  • वाणिज्यिक वाटर मीटर: ₹1,000

  • औद्योगिक वाटर मीटर: ₹2,500

  • स्फिग्मोमैनोमीटर: ₹100

  • क्लिनिकल थर्मामीटर: ₹50

  • नॉन-ऑटोमैटिक वजन मशीन (150 किग्रा तक): ₹3,000

  • फ्लो मीटर (100 मिमी तक): ₹5,000

जहां शुल्क सूचीबद्ध नहीं है, वहां संबंधित राज्य के लीगल मेट्रोलॉजी (Enforcement) नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा।

उपभोक्ता संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

यह पहल स्वास्थ्य, परिवहन, अवसंरचना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में माप की सटीकता सुनिश्चित करेगी, जहां परिशुद्धता (precision) अत्यंत आवश्यक है।

इससे राज्य लीगल मेट्रोलॉजी विभागों की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे वे निरीक्षण, प्रवर्तन और उपभोक्ता शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार

संशोधित नियम वैश्विक OIML (International Organization of Legal Metrology) मानकों के अनुरूप हैं। भारत अब एक OIML प्रमाणन प्राधिकरण (Certification Authority) के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिससे भारतीय निर्माताओं को देश के भीतर ही वैश्विक प्रमाणन प्राप्त करने में सुविधा होगी।


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