Media24Media.com: IMEI पंजीकरण और छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई: दूरसंचार अधिनियम 2023 व साइबर सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु DoT की सलाह

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IMEI पंजीकरण और छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई: दूरसंचार अधिनियम 2023 व साइबर सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु DoT की सलाह

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भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ दूरसंचार उपकरण हैं। दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित रखने और नकली उपकरणों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IMEI) के पंजीकरण और छेड़छाड़ पर सख़्त नियम लागू किए हैं, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 और टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के तहत अनिवार्य हैं।

दूरसंचार विभाग (DoT) सभी निर्माताओं, ब्रांड मालिकों, आयातकों और विक्रेताओं को विधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने की सलाह देता है।

मुख्य कानूनी प्रावधान:

  • दूरसंचार अधिनियम, 2023 दूरसंचार पहचानकर्ताओं, जिसमें IMEI शामिल है, के साथ छेड़छाड़ पर कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है।

  • धारा 42(3)(c) दूरसंचार पहचानकर्ताओं में छेड़छाड़ पर रोक लगाता है।

  • धारा 42(3)(f) जानबूझकर ऐसे रेडियो उपकरण (मोबाइल हैंडसेट, मॉडेम, मॉड्यूल, SIM बॉक्स आदि) रखने को अपराध घोषित करता है, जिनमें अनधिकृत या छेड़छाड़ किए हुए पहचानकर्ता उपयोग किए गए हों।

  • उल्लंघन पर तीन वर्ष तक की कैद, ₹50 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

  • ये अपराध संज्ञेय (cognizable) और ग़ैर-जमानती (non-bailable) हैं (धारा 42(7)).

  • धारा 42(6) ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने या सहायता करने वालों को भी समान दंड का पात्र बताता है।



    मुख्य नियामक आवश्यकताएँ:

1. टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के अनुसार:

a. निर्माता

भारत में निर्मित प्रत्येक उपकरण (मोबाइल हैंडसेट, मॉड्यूल, मॉडेम, SIM बॉक्स आदि) का IMEI नंबर पहली बिक्री, परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास (R&D) या किसी भी उपयोग से पहले Device Setu – ICDR पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है:

b. आयातक

भारत में आयात किए जाने वाले सभी IMEI युक्त उपकरणों का IMEI आयात से पूर्व Device Setu – ICDR पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

2. टेलीकॉम साइबर सुरक्षा संशोधन नियम, 2025

केंद्र सरकार निर्माताओं को यह निर्देश दे सकती है कि वे भारत के दूरसंचार नेटवर्क में पहले से उपयोग किए जा रहे IMEI को नए उपकरणों में आवंटित न करें।

3. काला सूचीबद्ध (blacklisted) या छेड़छाड़ किए IMEI का केंद्रीय डेटाबेस

  • सरकार ऐसे सभी IMEI का केंद्रीय डेटाबेस रखती है।

  • प्रयुक्त (used) मोबाइल उपकरणों का लेन-देन करने वाले सभी संस्थानों को लेन-देन से पहले इस डेटाबेस की जाँच करना अनिवार्य है।

  • IMEI सत्यापन के प्रति IMEI शुल्क निर्धारित है।

  • सभी IMEI युक्त उपकरणों (स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, डोंगल, मॉडेम, लैपटॉप, SIM बॉक्स आदि) का पंजीकरण Device Setu – ICDR पोर्टल पर अनिवार्य है।

4. नियम 8(3), टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024

जानबूझकर किसी भी दूरसंचार उपकरण की पहचान संख्या को हटाना, बदलना, मिटाना, संशोधित करना, या छेड़छाड़ किए गए/कॉन्फ़िगरेबल IMEI वाले हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर का उपयोग/उत्पादन/तस्करी/संग्रह सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

IMEI बदलने योग्य (programmable IMEI) उपकरणों का उपयोग भी IMEI छेड़छाड़ माना जाएगा।

5. नियम 5, टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024

केंद्र सरकार दूरसंचार संस्थाओं को ऐसे उपकरणों को नेटवर्क में ब्लॉक करने का निर्देश दे सकती है, जिनके IMEI छेड़छाड़ किए गए हों।

DoT का संदेश

इन नियमों का उद्देश्य दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना, नकली उपकरणों को रोकना, कानून प्रवर्तन में सहायता करना तथा कर संग्रह को सक्षम बनाना है। नियमों के पालन से देश के दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित रखा जा सकता है। उल्लंघन पर सख़्त कानूनी कार्रवाई होगी।

पंजीकरण पोर्टल और प्रक्रिया

सभी पंजीकरण Device Setu – ICDR पोर्टल पर किए जाएंगे:

प्रक्रिया में शामिल हैं:

  • कंपनी पंजीकरण

  • GSMA TAC से लिंक ब्रांड पंजीकरण

  • डिवाइस मॉडल पंजीकरण

  • IMEI पंजीकरण

  • कस्टम क्लियरेंस के लिए प्रमाणपत्र जारी करना

महत्वपूर्ण लिंक:

दूरसंचार अधिनियम, 2023; टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024; और टेलीकॉम साइबर सुरक्षा संशोधन नियम, 2025:

DoT के सोशल मीडिया हैंडल:


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