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दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए, डिजिटल सुरक्षा को मिलेगा और बल

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दूरसंचार विभाग (DoT) ने 22 अक्टूबर 2025 को दूरसंचार साइबर सुरक्षा (TCS) नियम, 2024 में संशोधन जारी किए हैं। यह संशोधन उन बढ़ते साइबर जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जो मोबाइल नंबर, IMEI जैसी टेलीकॉम पहचानियों के तेजी से डिजिटल सेवाओं में एकीकृत होने के कारण सामने आए हैं। ये बदलाव बैंकिंग, ई-कॉमर्स, शासन और अन्य क्षेत्रों की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

संशोधित नियम तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित हैं:

1. मोबाइल नंबर वेलिडेशन (MNV) प्लेटफ़ॉर्म

देश में पहचान धोखाधड़ी और म्यूल अकाउंट्स के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नियमों में MNV प्लेटफ़ॉर्म को संस्थागत रूप से शामिल किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म सेवा प्रदाताओं को यह सत्यापित करने में सक्षम बनाएगा कि किसी सेवा के लिए उपयोग किया जा रहा मोबाइल नंबर वास्तव में उसी व्यक्ति का है जिसकी पहचान उनके रिकॉर्ड में दर्ज है। यह डिजिटल लेनदेन में भरोसा बढ़ाएगा।

2. पुनर्बिक्री (Resale) डिवाइस स्क्रबिंग

भारत के तेजी से बढ़ते सेकंड-हैंड मोबाइल बाजार में चोरी किए गए, क्लोन किए गए या ब्लैकलिस्टेड मोबाइल फोन के चलन से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए नियमों के तहत अब पुनर्बिक्री या रिफर्बिश्ड मोबाइल बेचने वाले हर डिवाइस का IMEI नंबर एक केंद्रीय डेटाबेस से चेक करना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चोरी के उपकरणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

3. टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूज़र एंटिटी (TIUE) दायित्व

अब ऐसे सभी संस्थानों को, जो मोबाइल नंबर, IMEI, IP आदि टेलीकॉम पहचानियों का उपयोग करते हैं, परिभाषित किया गया है। नियमों के अनुसार, इन संस्थाओं को कुछ निर्धारित परिस्थितियों में सरकार से डेटा साझा करना होगा। इससे साइबर धोखाधड़ी की जांच और रोकथाम में बेहतर तालमेल स्थापित होगा, साथ ही डेटा सुरक्षा मानकों का भी पालन सुनिश्चित होगा।

नियमों की अधिसूचना से संबंधित अपडेट

TCS संशोधन नियम, 2025 को 22.10.2025 को G.S.R. 771(E) के माध्यम से राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
29.10.2025 को तकनीकी त्रुटि के कारण इन्हें दोबारा G.S.R. 796(E) के रूप में प्रकाशित कर दिया गया।
25.11.2025 को G.S.R. 863(E) के माध्यम से इस त्रुटि को सुधारा गया और अनजाने में हुई पुनर्प्रकाशना को रद्द कर दिया गया।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 22.10.2025 को जारी किए गए मूल TCS संशोधन नियम पूरी तरह प्रभावी हैं और लागू रहेंगे।


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