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एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जीआरएपी में संशोधन: सीएक्यूएम ने किए महत्वपूर्ण बदलाव

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21.11.2025 को पूरे एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन किया है।

GRAP पूरे एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, जो दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्तर और मौसम/मौसमी परिस्थितियों के पूर्वानुमान पर आधारित है। यह एनसीआर में कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और प्राधिकरणों को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए एक साथ लाता है। एनसीआर के लिए GRAP वैज्ञानिक आंकड़ों, हितधारकों से परामर्श, विशेषज्ञ सिफारिशों, और पिछले वर्षों के मैदानी अनुभवों एवं सीखों के आधार पर तैयार किया गया है।

आयोग ने 20.11.2025 को अपनी GRAP उप-समिति के माध्यम से संबंधित हितधारकों के साथ प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की और GRAP अनुसूची में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की:

A. GRAP स्टेज-II में शामिल निम्नलिखित प्रावधान अब स्टेज-I में शामिल किए जाएंगे:

स्टेज-I – ‘खराब’ वायु गुणवत्ता

(दिल्ली AQI: 201–300)

  • निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि वैकल्पिक बिजली उत्पादन सेट/उपकरण (जैसे DG सेट आदि) के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके।

  • ट्रैफिक मूवमेंट को सिंक्रोनाइज़ करें और ट्रैफिक जाम बिंदुओं पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती करें ताकि यातायात सुचारू रहे।

  • लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर और प्रदूषण कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों (Do’s & Don’ts) के बारे में जागरूक करने हेतु अखबारों, टीवी, रेडियो आदि पर अलर्ट जारी करें।

  • सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को CNG/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं की अतिरिक्त फ्लीट एवं बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ाया जाए। ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने हेतु किरायों में अंतर लाया जाए।

B. GRAP स्टेज-III में मौजूद निम्न प्रावधान अब स्टेज-II में शामिल किए जाएंगे:

स्टेज-II – ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता

(दिल्ली AQI: 301–400)

  1. दिल्ली सरकार (GNCTD) और एनसीआर की राज्य सरकारें—दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में—सार्वजनिक कार्यालयों और नगरपालिकाओं के समय में बदलाव (staggering of timings) लागू करें।

  2. एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकारें अपने अनुसार निर्णय ले सकती हैं।

  • केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में अपने कार्यालयों के समय में बदलाव के संबंध में निर्णय ले सकती है।

C. GRAP स्टेज-IV के निम्नलिखित प्रावधान अब स्टेज-III में शामिल किए जाएंगे:

स्टेज-III – ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता

(दिल्ली AQI: 401–450)

  • एनसीआर राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार निर्णय लें कि सार्वजनिक, नगरपालिका एवं निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ कार्य करें, जबकि शेष कर्मचारी घर से कार्य करें।

  • केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए "वर्क फ्रॉम होम" की अनुमति के संबंध में उपयुक्त निर्णय ले सकती है।

उपरोक्त संशोधन GRAP (नवंबर 2025) में किए गए मुख्य परिवर्तन हैं। GRAP का पूरा विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है: caqm.nic.in

इसके अतिरिक्त, एनसीआर में GRAP लागू करने के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों को संशोधित GRAP अनुसूची में किए गए परिवर्तनों पर ध्यान देने और तुरंत प्रभाव से इन्हें लागू करने का निर्देश दिया गया है।


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