महासमुन्द। सभी मकान मालिकों हेतु 15 दिवस के भीतर किरायेदारों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में थानों में जमा करना किया गया अनिवार्य, सभी नागरिक जिले के किसी भी थाने चौकी से किरायेदार सत्यापन फार्म निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे
शहर की सुरक्षा एवं अपराधों से रोकथाम हेतु चलाया जा रहा किरायेदारों का सत्यापन अभियान पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह के द्वारा 1 जुलाई 2023 से जिले के सभी मकान मालिकों हेतु किरायेदारों के जानकारी अनिवार्यता थानों में जमा करने की उद्घोषणा जारी की गई।
पुलिस अधीक्षक द्वारा 15 जुलाई तक जिले के सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी किरायेदार सत्यापन फार्म में निकटवर्ती थानों अथवा चौकी में जमा करने हेतु उद्घोषणा जारी किया गया है।
किरायेदार सत्यापन फार्म जिले के सभी नागरिक अपने किसी भी निकटवर्ती थाने अथवा चौकी से निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। किरायेदार सत्यापन फार्म की उपलब्धता ऑनलाइन भी कराई गई है इस हेतु प्रथक से लिंक भी जारी किया गया है।
अब से जिले के सभी मकान मालिकों हेतु अपने किरायेदारों की जानकारी थानों में जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।
जिले में दूसरे जिलों एवं बाहरी राज्यों से आकर किरायेदारों के रूप में यहां रह रहे लोगों की चेकिंग हेतु पूर्व में भी थाना महासमुंद क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कालोनी तथा नयापारा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी के तारतम्य में अब पुलिस अधीक्षक महासमुंद के द्वारा पूरे जिले के लिए उद्घोषणा जारी की गई है। जिसके तहत सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में थानों में जमा करना अनिवार्य होगा। मकान मालिक को इस सतर्कता एवं जागरूकता से न केवल उनका मकान व शहर बल्कि पूरे जिले की सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम में बेहद सहायता मिलेगी।
ऐसे लोग जो बाहर से अपराध कारित करके यहां किरायेदारों के रूप में आकर रहते हैं उनकी भी पहचान सुनिश्चित की जाएगी तथा ऐसे लोगों को जिले में आने से हतोत्साहित किया जा सकेगा।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी नागरिकों से
अपील की गई है कि अपने -अपने मकान, अपने शहर व जिले की सुरक्षा हेतु
सतर्कता व जागरूकता का परिचय देवें तथा किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य रूप से
नियत समय पर थानों में जमा करावे।