महासमुंद । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च2022 में मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान प्रस्तुत करने के लिए 5 मार्च समय सीमा निर्धारित की गई थी। जिसे बढ़ाकर 8 मई किया गया है।
कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कार्यालय प्रमुख उक्त शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर किए जाने के निर्देश दिए है।
जिला कोषालय अधिकारी टीपी वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त निर्धारित समय-सीमा में शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य किसी प्रकार विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयमेव एनपीएस सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी।
कोषालय अधिकारी वर्मा ने जानकारी दी कि इस योजना में ज़िले में 11,189 अधिकारी-कर्मचारी है। जिसमें से 10,837 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन का विकल्प दिया। वहीं 105 कर्मचारियों ने एन.पी.एस. का चयन किया। 247 कर्मचारियों ने कोई विकल्प का चयन नहीं किया गया। उनके लिए से शासन की और से एक मौक़ा विकल्प चयन का दिया गया है।