Media24Media.com: पुरानी पेंशन योजना

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महासमुंद : ओपीएस या एनपीएस चयन की तिथि अब 8 मई तक सकते हैं विकल्प

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महासमुंद । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च2022 में मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान प्रस्तुत करने के लिए 5 मार्च समय सीमा निर्धारित की गई थी। जिसे बढ़ाकर 8 मई किया गया है।  


कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कार्यालय प्रमुख उक्त शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर किए जाने के निर्देश दिए है।

जिला कोषालय अधिकारी टीपी वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त निर्धारित समय-सीमा में शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य किसी प्रकार विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयमेव एनपीएस सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी।

कोषालय अधिकारी वर्मा ने जानकारी दी कि इस योजना में ज़िले में 11,189 अधिकारी-कर्मचारी है। जिसमें से 10,837 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन का विकल्प दिया। वहीं 105 कर्मचारियों ने एन.पी.एस. का चयन किया। 247 कर्मचारियों ने कोई विकल्प का चयन नहीं किया गया। उनके लिए से शासन की और से एक मौक़ा विकल्प चयन का दिया गया है।


अधिकारी-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने मंत्रिमंडल का फैसला

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रायपुर। राज्य सरकार ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की  अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके तहत शासकीय सेवकों को एक अप्रै्रल दो हजार बाईस से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और एक नंवबर दो हजार चार या उसके बाद नियुक्त तिथि से इकतीस मार्च दो हजार बाईस तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी।

इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प नोटराईज्ड शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर एक नवंबर दो हजार चार से इकतीस मार्च दो हजार बाईस तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किए गए अंशदान और उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा। एक अप्रैल दो हजार बाईस और उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। 

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जुआ रोकने के लिए कानून बनाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया। आज हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कुल सात सौ अस्सी करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। बैठक में राज्य में मिलेट उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके लिए कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, खाद्य, महिला और बाल विकास तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जाएगी।

बैठक में राज्य के सभी जिले में राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसमें एपीएल कार्डधारियों को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में आगामी जनवरी माह से दिसंबर दो हजार तेईस तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय भी लिया गया।

आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना से संबंधित न्यायिक जांच की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इसके अलाव, मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ को आगामी वित्तीय वर्ष से लागू करने की स्वीकृति भी प्रदान की है।

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