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छत्तीसगढ़ के राज्यपाल राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने लौटाया विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयक

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन सचिवालय ने सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण संशोधन विधेयक को छत्तीसगढ़ सरकार को लौटाया है, हालांकि विधेयक लौटाने की वज़ह अब तक सामने नहीं आ पाई है। इस मसले पर संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि विधेयक लौटाने के बाद की कार्यवाही पर सरकार आगे बढ़ेगी।

क्या है आरक्षण संशोधन विधेयक

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को विशेष सत्र बुलाकर पास किया गया था। इस आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।सदन में एक साथ दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब राज्यपाल ने नये आरक्षण विधेयक को लौटा दिया है।


 


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