Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

विधानसभा उप निर्वाचन-2022 : सुबह 08 बजे से प्रारंभ होगी मतगणना

उत्तर बस्तर कांकेर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के उप निर्वाचन के मतों की गणना 08 दिसम्बर को भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में प्रातः 08 बजे से प्रारंभ की जायेगी। मतगणना हेतु स्ट्रांग रूम खोले जाने की कार्यवाही भी 08 दिसम्बर को सुबह 07 बजे प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में किया जायेगा। डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम की गणना की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने प्रेसवार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए इस आशय की जानकारी दी। इस अवसर पर रिटर्निंग ऑफिसर सुमीत अग्रवाल, वन मण्डलाधिकारी जाधव श्रीकृष्ण तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय नेताम भी मौजूद थे।



कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मतगणना केवल एक कक्ष में की जाएगी, जिसके लिए गणना हॉल में 14 मतगणना टेबल लगाये जायेंगे, 19 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। ईवीएम मशीनों की अंतिम राउंड के तत्काल बाद पांच मतदान केंद्रों का रेण्डम आधार पर चयन कर वीवीपैट पर्ची की गिनती की जायेगी। प्रत्येक मतगणना टेबल के समीप बेरी केटिंग के बाहर गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता बेरी केटिंग के बाहर से ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर आना-जाना कर सकेंगे। मतगणना हॉल में ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है। पास धारी मीडियाकर्मी मोबाईल फोन मतगणना स्थल में ले जा सकते हैं, किन्तु मतगणना हॉल में नहीं। मीडिया कर्मी मीडिया केन्द्र में ही अपना मोबाइल जमा कर मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकेंगे।

मतगणना केन्द्र के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिस्तरीय घेराबंदी की जावेगी। गणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को ‘‘पैदल यात्री क्षेत्र’’ के रूप में निर्धारित किया गया है। इस परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध होगा। मतगणना हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी फोटो प्रवेष पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के पहले घेरे को पार करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना परिसर के बाहर एवं भीतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। मतगणना केन्द्र के अन्दर बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, अन्य नषीली पदार्थ, लाईटर, पेन, धारदार वस्तु लेकर प्रवेष करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केन्द्र के बाहर छाया एवं पेयजल की व्यवस्था होगी।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.