बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा कोरबा जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने सत्रह जनवरी दो हजार बारह को जारी अधिसूचना और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं को संविधान के अनुच्छेद-चौदह, पंद्रह और सोलह के विपरीत माना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विभागों और कलेक्टरों तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।