बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार के मामले में छह जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रायपुर के अलावा जांजगीर-चांपा, कांकेर, बलौदाबाजार, रायगढ़ और धमतरी जिले के कलेक्टरों को दिया गया है। वहीं, राज्य विधिक सेवा के सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी नोटिस जारी कर अदालत ने छह हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है।
गौरतलब है कि प्रदेश में कार्य करने वाली एक सामाजिक संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश के विभिन्न थानों में सामाजिक प्रताड़ना और बहिष्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून लागू नहीं है। इसी वजह से कुछ समुदायों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के फैसले सामने आए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार और प्रशासन को निर्देशित किया जाए।