मस्तूरी के नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासकीय सेवा के विपरित आचरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कमिश्नर संजय अलंग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कमार के खिलाफ अनुशासनहीन आचरण की वीडियो वायरल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई की अनुशंसा आयुक्त से की थी।
कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। समाधान कारक जवाब नहीं मिलने के कारण नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के प्रावधानों के अंतर्गत कमिश्नर अलंग ने ये कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में कमार का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर रहेगा। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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शासकीय विभाग जेम पोर्टल से खरीद सकेंगे वाहन
छत्तीसगढ़ शासन, भंडार क्रय नियम और ई-मानक पोर्टल में शासकीय विभागों के लिए वाहनों की खरीदी के लिए वर्तमान में व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण, जेम पोर्टल में वाहन क्रय के लिए व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जेम पोर्टल से वाहन क्रय करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत वाहन क्रय की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त किया जाना है। वित्त विभाग से वाहन क्रय की अनुमति प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर जेम पोर्टल से वाहन क्रय की कार्रवाई की जानी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए गए वाहन क्रय का कार्योंत्तर अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगामी व्यवस्था होने तक ये व्यवस्था लागू रहेगी।