महासमुंद: कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर जिला खाद्य विभाग, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने अवैध रूप से बायो डीजल भंडारण और विक्रय करने वाले CG एग्रोटेक बायोफ्यूल प्रोपराइटर प्रशांत अग्रवाल, जय रामेश्वर फ्यूल बायो डीजल झलप प्रोपराइटर वेगडा आलाप कुमार के पंपों की जांच की गई।
जांच के समय मौके पर दोनों पंप के प्रोपराइटर और कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। खाद्य विभाग की जांच में ये मामला पकड़ में आने के बाद दोनों पंपों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित से मोबाइल से संपर्क करने पर दोनों ने अन्यत्र स्थान पर होना बताया गया। दोनों फर्म के द्वारा बॉयोडीजल पंप के संचालन से संबंधित वैध कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण दोनों पंपों को सील किया गया और पंप पर नोटिस चस्पा किया गया।
नोटिस में कहा गया कि खुद कलेक्टर खाद्य शाखा में संपूर्ण कागजात के साथ उपस्थित हो। खाद्य शाखा महासमुंद और इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि दोनों पंपों को कोई वैध अनुमति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय नहीं की गई है।