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आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग जिलों में अवैध और मिलावटी शराब बिक्री के कई केस दर्ज

छत्तीसगढ़ में शराब के अवैध परिवहन और मिलावटी शराब के कारोबार पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के लिए आबकारी मंत्री कवासी लखमा और विभागीय सचिव निरंजन दास के निर्देशन में पूरे राज्य में जांच और कोचियों के धरपकड़ का अभियान जारी है। इसी कड़ी में 23 नवंबर को सरगुजा संभाग के आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीम ने गंगापुर स्थित विदेशी शराब दुकान में दबिश दी।

जांच के दौरान उड़नदस्ता टीम को दुकान में 8 बोतल मिलावटी शराब मिली है। इसके अलावा शराब बनाने के समय उपयोग किए जाने वाला रंग, 250 नग खाली बोतल, कई ब्रांड की शराब में उपयोग किए जाने वाले ढक्कन और पैकेजिंग साम्रगी मिली है, जिसे उपायुक्त आबकारी की उड़नदस्ता टीम ने जब्त किया है। 

सेवा से अलग करने की कार्रवाई

इस मामले में उपायुक्त आबकारी ने शराब दुकान में जांच के दौरान उपस्थित मुख्य विक्रयकर्ता आनंद सिंह, विक्रयकर्ता जयप्रकाश गुप्ता और मल्टीपर्पस वर्कर मुकेश रजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा दुकान में पदस्थ अन्य कर्मचारी जो निरीक्षण के वक्त दुकान पर उपस्थित नहीं थे उन्हें भी सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जा रही है।

ओडिशा की बनी शराब जब्त

आयुक्त आबकारी के मुताबिक 24 नवंबर को दुर्ग के घोघरी में आरोपी गेंदबाई सतनामी के पास से 70 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के कुम्हडईकला गांव के रहने वाले यशवंत यादव के पास से ओडिशा राज्य में निर्मित शराब जब्त किया गया है। 

शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई

बता दें कि शराब दुकान से ज्यादा दर पर शराब विक्रय को आबकारी अधिनियम संशोधन के तहत आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में लाया गया है। बीते दिनों राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा देसी और विदेशी शराब दुकान हिरमी, जिला बलौदाबाजार की जांच के दौरान अधिक दर पर शराब विक्रय का मामला दर्ज किया गया, जिसके तहत शराब दुकानों में कार्यरत विक्रयकर्ता ज्वाला अनंत और रमेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जा रही है। 

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