महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा ने आदेश जारी कर कोमा ग्राम पंचायत के सचिव को तत्काल निलंबित कर दिया है। जनपद पंचायत बागबाहरा के ग्राम पंचायत कोमा के पंचायत सचिव पुनुराम साहू को शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने समेत कई कारणों से निलंबित किया गया है।
सचिव पुनुराम साहू ने शौचालय निर्माण की राशि बिना मूल्यांकन किए आहरण कर लिया था। इससे पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में साहू को जनपद पंचायत बागबाहरा मुख्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
बालोद कलेक्टर जनमेजय महोबे ने डौंडीलोहारा के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर 2021 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायत भेड़ी-लो के सरपंच द्वारा पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में सचिव के स्थानांतरण करने की मांग की गई थी, जिसे आपके द्वारा बिना परीक्षण किए अनुचित भाषा शैली के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।
सेवा-शर्तों का उल्लंघन
छत्तीसगढ़ शासन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पंचायतकर्मियों की सेवा-शर्तों के लिए जारी मार्गदर्शिका के स्थानांतरण के संबंध में जारी निर्देश के विपरीत आपके द्वारा ग्राम पंचायत भेड़ी-लो के ग्राम पंचायत सचिव हेमलता मानिकपुरी को जनपद पंचायत डौंडीलोहारा में संलग्न किया गया है।
13 अक्टूबर तक जबाव देने के निर्देश
इसी प्रकार कार्यालय जिला पंचायत बालोद के पत्र द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बालोद को ग्राम पंचायत सचिवों के अवकाश और सेवा-निवृत्त के परिप्रेक्ष्य में जारी निर्देश का अनुचित उपयोग कर आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण 13 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। समयावधि और अनुपस्थिति की दशा में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।