महासमुंद। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हारमुड़ा निवासी 35 साल के बसंत कुमार चौहान पिता दिलीप चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावार की सजा भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार घटना 14 फरवरी 2020 की है। ग्राम खम्हारमुड़ा में बसंत चौहान ने डिगेश कुमार दीवान को सिर में फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी। इसकी सूचना सेवकराम दीवान ने थाना में देते हुए बताया कि वह काम से खल्लारी गया था। उसे दोपहर करीब 3 बजे लभराकला वाले भीम सिन्हा से सूचना मिली कि तुम्हारे भाई डिगेश कुमार को बसंत चौहान द्वारा सिर में फावड़ा मारकर हत्या कर दिया है। इस सूचना पर वह गांव पहुंचे और देखा तो डिगेश कुमार दीवान ट्रेक्टर इंजिन के नीचे मिट्टी से सने हुए मृत हालत में पड़ा था और सिर में गंभीर चोंट लगकर खून निकल रहा था।
पत्नी को देखने की बात पर की थी हत्या
पुलिस ने जांच के बाद मामला कोर्ट को सौंपा गया। जहां दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि आरोपी ने मृतक से अपनी पत्नी को देखने के बारे में पूछताछ कर रहा था। इसी दौरान विवाद के बाद हत्या की घटना घटित हुई।