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प्रदेश के किसान अब 31 जुलाई 2021 तक करा सकते हैं खरीफ फसलों का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान अब 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित थी ,जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। राज्य में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिए बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी और अऋणी कृषक जो भू-धारक-बटाइदार हो योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। 

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जोखिम और फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा और फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेतों में रखे करपा को असामयिक बारिश से होने वाले नुकसान को योजना में प्रावधानित किया गया है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने के लिए इच्छुक किसान फसल बीमा के लिए 31 जुलाई 2021 तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केंद्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।


31 जुलाई तक करा सकेंगे पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा


राज्य के किसान खरीफ सीजन 2021 के तहत फसलों का पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे । मौसम आधारित फसल बीमा के लिए पहले अंतिम तारीख 15 जुलाई निर्धारित थी , जिसे कोविड-19 महामारी को देखते हुए किसानों के हित के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के आग्रह पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया है। 


राजनांदगांव में अब तक 2 लाख 213 किसानों ने कराया फसल बीमा  


शासन के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 के तहत फसल बीमा कराने की तिथि में वृद्धि करते हुए 31 जुलाई 2021 बढ़ा दी गई है। जिन किसानों ने अब तक फसल बीमा नहीं कराया है, वे अब 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। कोविड-19  महामारी के कारण कई क्षेत्रों में किसानों फसल बीमा नहीं करा पाये थे। जिसके कारण छत्तीसगढ़ शासन के अनुरोध पर फसल बीमा की तिथि में वृद्धि करते हुए 31 जुलाई तक की गई है।



किसानों की जानकारी पोर्टल में की जा रही एंट्री


जिले में अब तक 2 लाख 213 किसानों के 2 लाख 33 हजार 395 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराते हुए पोर्टल में एंट्री कर ली गई है और बाकि बीमित कृषकों की जानकारी पोर्टल में बैंकों के द्वारा एंट्री की जा रही है। मौसम की अनिश्चिता को देखते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्रकृति के विपरीत परिस्थितियों में हानि और क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।


बीमा के लिए प्रीमियम राशि दर


योजना के तहत खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है, जिसके मुताबिक कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 975 रूपए धान सिंचित और 770 रूपए धान असिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह कृषक द्वारा सोयाबीन फसल के लिए 770 रूपए और अरहर के लिए 555 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।


बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज 


ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, उन्हें सिर्फ घोषणा और बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति और लोक सेवा केंद्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला), किरायदार, साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र प्रदाय कर 31 जुलाई 2021 तक बीमा करा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।  

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