नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दूसरे देश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इन लोगों को भी अब देश की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
यहां रह रहे गैर-मुस्लिम करें आवेदन
गृह मंत्रालय ने कल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के डीएम द्वारा किया जा सकेगा, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। इसके अलावा डीएम या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के पंजीकरण की जानकारी होगी। इसकी एक प्रति सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी।
गृह मंत्रालय ने क्या कहा?
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है।
CAA को लेकर हुए थे दंगे
बता दें कि वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे।