कोरबा के किसी भी नियोजक, प्रोपराइटर, संस्थान, प्रतिष्ठान, व्यावसायिक दुकान, निजी अस्पताल, टॉकिज, होटल-रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, निजी सुरक्षा और प्लेसमेंट एजेंसी-ठेकेदार, रियल इस्टेट एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 14 साल से कम उम्र के लड़कों को अपने संस्थान में उपजीविका के काम पर लगाना गैरकानूनी होगा। बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत 14 साल से कम उम्र के लड़कों को किसी भी संस्थानों को उपजीविका या किसी भी प्रक्रिया में काम कराने या कार्य पर रखे जाने की अनुमति नहीं होगी।
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14 से 18 वर्ष के आयु के लड़कों को भी खतरनाक उपजीविका या किसी प्रक्रिया में काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी। संस्थानों द्वारा शासन के बाल श्रम नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संस्थान संचालक पर जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 के कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में बालक श्रम योजकों को 6 महीने से 2 साल तक का कारावास का प्रावधान रखा गया है।
सहायक श्रम आयुक्त ने दी जानकारी
श्रम अधिनियम के तहत बाल श्रम कानून के नियमों की उल्लंघन की स्थिति में नियोजकों को 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या जुर्माना और कारावास दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान है। कोरबा सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि बाल और किशोर श्रम अधिनियम के तहत संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बाल श्रम कानून का उल्लंघन नहीं किए जाने वाली सूचना का प्रदर्शन संस्थान के दृष्टिगोचर स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।
हो सकती है सजा
इस सूचना का प्रदर्शन नहीं करने वाले संस्थान के नियोजकों को अधिनियम के अंतर्गत एक महीने तक का कारावास या दस हजार रूपए जुर्माने या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत बाल श्रम निषेध सूचना का प्रदर्शन अपने संस्थान के मुख्य द्वार के दृष्टिगोचर स्थल पर लोगों के सुगम दृष्टि आकार में अनिवार्यतः प्रदर्शित करने का प्रावधान है।