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भारतीय मुसलमानों को चिंता की जरूरत नहीं, हिंदुओं के समान अधिकार मिलते रहेंगे : गृह मंत्रालय

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 Citizenship Amendment Act : CAA पर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय ने कहा, "भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है." मंगलवार को गृह मंत्रालय ने कहा, "मुसलमानों के पास हिंदू भारतीय नागरिकों के समान ही अधिकार हैं.


'दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा'

सीएए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट किया गय ‘‘इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा.’’

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘‘तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है... हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है.’’बयान में कहा गया कि यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है.

बता दें कि केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया.

कानून की आवश्यकता बताते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को इन देशों में वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है.

CAA देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता : गृह मंत्री शाह

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 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA ) को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है. उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया.


नेशनल लाइब्रेरी में प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी इकाई के सदस्यों की बंद कमरे में एक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सीएए को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है. शाह ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी. 2019 के लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने 18 सीट पर जीत दर्ज की थी.


बंगाल भाजपा की मीडिया इकाई ने बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में शाह के भाषण के बिंदुओं की एक सूची साझा की. बाद में शाम को इसने शाह के भाषण की कुछ वीडियो क्लिप भी साझा कीं.


उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में कहा, ‘हमें अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करना है. भाजपा सरकार का मतलब घुसपैठ, गौ तस्करी का अंत और सीएए के माध्यम से धार्मिक आधार पर सताये गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा.’’ इसका एक वीडियो क्लिप भाजपा की मीडिया इकाई ने साझा किया.


शाह ने सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए बनर्जी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, ‘‘कभी-कभी, वह लोगों, शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि क्या सीएए देश में लागू होगा या नहीं. मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इसके क्रियान्वयन को रोक नहीं सकता है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है.’


गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए बड़ी खबर- गृह मंत्रालय का फैसला, इन देशों से आए लोगों को मिलेगी नागरिकता, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दूसरे देश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इन लोगों को भी अब देश की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।





यहां रह रहे गैर-मुस्लिम करें आवेदन





गृह मंत्रालय ने कल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं।






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ऐसे कर सकते हैं आवेदन





गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के डीएम द्वारा किया जा सकेगा, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। इसके अलावा डीएम या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के पंजीकरण की जानकारी होगी। इसकी एक प्रति सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी।





गृह मंत्रालय ने क्या कहा?





गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है।






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CAA को लेकर हुए थे दंगे





बता दें कि वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे। 


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