जांजगीर-चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण जिले को 31 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इस अवधि में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। वहीं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने जांजगीर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देश पर नायब तहसीलदार सीता शुक्ला के नेतृत्व में सुबह 5 बजे राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने इलाकों का निरीक्षण किया और कार्रवाई की।
नियमों के उल्लंघन पर 4 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई, घूम रहे व्यक्ति निकले कोरोना पॉजिटिव
राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने जांजगीर तहसील अंतर्गत कचहरी चौक और BTI चौक में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करते हुए 10,200 रुपए के चालान काटे गए। इस दौरान अनावश्यक घूमने वाले लोगों को कान पकड़ाकर उठक -बैठक कराया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और जनस्वास्थ्य की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी लोगों से कंटेनमेंट जोन, रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन और कोविड -19, के सुरक्षा प्रोटोकॉल काल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियमों, निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अंबिकापुर में कपड़ा बेचने पर लगा 30 हजार का जुर्माना
सरगुजा में लॉकडाउन अवधि में तमाम बंदिशें लागू होने के बावजूद दुकान खोल कपड़ा बेचने वाले दुकान संचालक पर प्रशासन की टीम ने 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दोबारा नियमों के उल्लंघन न करने की समझाइश दी है। अंबिकापुर SDM प्रदीप साहू ने बताया कि रविवार को निरीक्षण के दौरान स्कूल रोड स्थित भगवती सेल्स कॉर्पोरेशन द्वारा लॉकडाउन अवधि में दुकान खोलकर सामान बेचा जा रहा था।
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दुकान संचालक बाहर से दुकान बंद कर अंदर सामान बेच रहा था। नियमों के उल्लंघन पर SDM ने दुकान संचालक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर दोबारा गलती नहीं करने की हिदायत दी। बता दें कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार विभिन्न टीमें निगम क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन अवधि में बेवजह घूमने वालों और बिना मास्क के आने-जाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दुकानों को बंद रखने की समझाइश दी जा रही है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मनीष सूर्यवंशी भी उपस्थित रहे।