रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया है। तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10% पदों के सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है।
उन्होंने शासन के समस्त विभाग अध्यक्षों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त और समस्त कलेक्टर को पत्र भेजकर इस संबंध में सूचित किया है। सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में सरकार ने पुनरीक्षित निर्देश जारी किया है।
बता दें कि शासन के विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। अत: 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक शिथिल किया गया है।
