छत्तीसगढ़ में DEO के आदेश पर 240 प्राइवेट स्कूलों (240 private schools recognition) की मान्यता खत्म करने पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने अपने आदेश में कठोर कहा है कि कार्रवाई एकतरफा और नियमानुसार नहीं की गयी है, जिसे देखते हुए इस आदेश को निरस्त किया जाता है।
शादी के सीजन में सोने के दामों में 10000 तक की गिरावट, जल्दी करें शॉपिंग
ये था पूरा मामला
आपको बता दें कि 18 जनवरी को तत्कालीन रायपुर डीईओ ने फीस निर्धारण मामले में निर्देशों की अनदेखी करने वाले 240 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया था। डीईओ के इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं प्राइवेट स्कूलों का आरोप था कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए वक्त ही नहीं दिया गया।
इस आदेश का मामला जब डीपीआई जितेंद्र शुक्ला के संज्ञान में आया, तो उन्होंने एक माह पूर्व जारी डीईओ के आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश को अवैधानिक बताया है।
राजधानी में नहीं थमा ड्रग्स का कारोबार, 3 लाख की कोकीन समेत दो पैडलर गिरफ्तार
DPI ने दिए ये निर्देश
इस मामले में डीईओ ने शिक्षा विभाग से इस बड़ी कार्रवाई (240 private schools recognition) के संदर्भ सूचना दी और ना ही अनुमोदन कराया। अपने आदेश में बेहद सख्त शब्दों में डीपीआई ने डीईओ को निर्देश देते हुए कहा है की 240 अशासकीय विद्यालयों की मान्यता अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम 2020 के पालन न करने के कारण निरस्त किया गया है।
आपको ये कार्यवाही करने के पूर्व अशासकीय विद्यालयों को सुनवाई करने का अवसर प्रदान करके उनका पक्ष जानना आवश्यक था तथा उसके पश्चात शासन से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था। अत: आपके द्वारा जारी पत्र को निरस्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संस्था को कारण बताओ सूचना जारी करे तथा प्राप्त जवाब का विधिसम्मत परीक्षण कर डीपीआई को प्रेषित करें, ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसास शासन से अनुमोदन उपरांत विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके.