Media24Media.com: महादेव सट्टा केस: सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर कोर्ट में सवाल, CBI ने मांगी 10 दिन की रिमांड

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महादेव सट्टा केस: सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर कोर्ट में सवाल, CBI ने मांगी 10 दिन की रिमांड

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 रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कथित मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान CBI ने सौरभ से पूछताछ के लिए 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बताया। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं।


सौरभ चंद्राकर की ओर से अदालत में अधिवक्ता तुषार गिरी ने पक्ष रखा। उन्होंने CBI की गिरफ्तारी प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। बचाव पक्ष ने जांच एजेंसी की ओर से मांगी गई 10 दिन की रिमांड पर भी आपत्ति जताई।

CBI को पूछताछ के लिए चाहिए 10 दिन की हिरासत

सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत से सौरभ चंद्राकर को 10 दिनों तक अपनी हिरासत में सौंपने की मांग की। जांच एजेंसी का कहना है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मामले की गहराई से जांच और आरोपी से पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड आवश्यक है। वहीं, बचाव पक्ष ने इस मांग का विरोध किया।

ED की भी कोर्ट में मौजूदगी, रिमांड की तैयारी

अदालती कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार, ED भी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के लिए उसे कस्टोडियल रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।

महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच CBI और ED दोनों एजेंसियां अलग-अलग पहलुओं से कर रही हैं। ऐसे में सौरभ की गिरफ्तारी के बाद दोनों एजेंसियों की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अदालत के आदेश का इंतजार

सुनवाई में CBI और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद अब अदालत के फैसले पर नजरें टिकी हैं। CBI की 10 दिन की रिमांड मांग और गिरफ्तारी को लेकर बचाव पक्ष की आपत्तियों पर अदालत का आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सौरभ चंद्राकर को जांच एजेंसी की हिरासत में कितने दिनों के लिए सौंपा जाता है।

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