Media24Media.com: संभल मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट, फैसला सुरक्षित

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संभल मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट, फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली- संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका संभल जामा मस्जिद समिति की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत मस्जिद का सर्वे कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद वर्ष 2024 में दायर एक सिविल मुकदमे से जुड़ा है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि जिस स्थान पर वर्तमान में शाही जामा मस्जिद स्थित है, वहां पहले मंदिर था। इसी दावे के आधार पर स्थानीय अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। 

मस्जिद समिति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने मई 2025 में सर्वे के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलें भी सुनी गईं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब है कि अदालत बाद की तारीख में अपना फैसला सुनाएगी

मस्जिद समिति की ओर से मामले में Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 से जुड़े कानूनी प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है। दूसरी ओर, हिंदू पक्ष ने सर्वे से संबंधित निचली अदालत के आदेश का बचाव किया है। 

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

संभल मस्जिद विवाद धार्मिक स्थलों से जुड़े मुकदमों और 1991 के Places of Worship Act की व्याख्या से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश से इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट होगी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और अब सभी की नजर अदालत के अंतिम आदेश पर है। 


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